EWS 10% आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट में आज तीसरे दिन सुनवाई जारी वकील ने कहा- अन्याय हो रहा है
EWS 10% आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट में आज तीसरे दिन सुनवाई जारी वकील ने कहा- अन्याय हो रहा है
सुप्रीम कोर्ट में आज तीसरे दिन ईडब्ल्यूएस आरक्षण के विरोध में दायर याचिका पर सुनवाई जारी है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दूसरे दिन यानी बुधवार को कहा था कि सरकारी नीतियों का लाभ लक्षित समूह तक पहुंचाने के लिए आर्थिक उपाय किये जाने को प्रतिबंधित नहीं किया गया है
नई दिल्ली: सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के लिए आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई आज तीसरे दिन सुनवाई जारी है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा था कि सरकारी नीतियों का लाभ लक्षित समूह तक पहुंचाने के लिए आर्थिक उपाय किये जाने को प्रतिबंधित नहीं किया गया है.
वहीं, सुप्रीम कोर्ट में वकीलों द्वारा ईडब्ल्यूएस को मिल रहे 10 प्रतिशत वाले आरक्षण का विरोध करते हुए कहा गया कि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है और संविधान के साथ भी खिलवाड़ है. एडवोकेट पी विल्सन ने अपनी दलीलें रखते हुए साफ कहा है कि इस प्रकार का आरक्षण संविधान की पहचान को भी बर्बाद करने का काम करता है.
कोर्ट के सामने उन्होंने कहा कि 103वें संशोधन अधिनियम स्पष्ट रूप से संविधान के सिद्धांतों को नजरअंदाज करता है. इसकी पहचान को खत्म करने का प्रयास करता है. ऐसा होने से समानता वाले अधिकार को खतरा हो जाता है. ऐसे मामलों में हमें किसी ऑर्डर के आने का इंतजार नहीं करना चाहिए कि तब जाकर ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए. वहीं, वरिष्ठ वकील रवि वर्मा कुमार ने भी अपनी दलीलें रखते हुए कहा था कि एक पक्ष को 10 प्रतिशत आरक्षण देकर दूसरों के साथ अन्याय किया जा रहा है.
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Tags: India news, Reservation news, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : September 15, 2022, 10:58 IST