ट्रैक्टर-ट्राली पर लागू होते हैं ट्रैफिक के ये 4 नियम99 % लोग हैं अनजान!

उप संभागीय परिवहन अधिकारी शांति भूषण पांडे ने बताया किआमतौर पर किसान मानते हैं कि ट्रैक्टर-ट्रॉली का इस्तेमाल खेती के लिए किया जाता है. इस पर ट्रैफिक के नियम लागू नहीं होता है. जो पूरी तरह से गलत है. समय-समय पर अभियान चलाकर अवैध रूप से चल रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है. कई ट्रैक्टर-ट्राली सीज भी किया जा चुके हैं.

ट्रैक्टर-ट्राली पर लागू होते हैं ट्रैफिक के ये 4 नियम99 % लोग हैं अनजान!
शाहजहांपुर : ट्रैक्टर-ट्रॉली का इस्तेमाल खेती के लिए किया जाता है. लेकिन इन दिनों ट्रैक्टर-ट्राली का इस्तेमाल मिट्टी और रेत खनन के साथ-साथ सवारी ढोने के लिए भी किया जाता है. ट्रैक्टर ट्राली का कमर्शियल उपयोग करने के साथ-साथ बिना रजिस्ट्रेशन के ट्रॉली का संचालन किया जाता है. जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है. उप संभागीय परिवहन अधिकारी शांति भूषण पांडे ने बताया कि ट्रैक्टर का पंजीकरण कृषि कार्य के लिए कराया जाता है, लेकिन कई बार किसान ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली जोड़कर कमर्शियल इस्तेमाल करने लग जाते हैं. लेकिन ऐसी स्थिति में ट्रैक्टर और ट्राली का कमर्शियल रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है. शाहजहांपुर में नहीं है ट्रॉली का अधिकृत निर्माता परिवहन अधिकारी शांति भूषण पांडे ने बताया कि पंजीयन योग्य ट्राली का निर्माण भी केवल अधिकृत निर्माता फर्म ही कर सकती है. अधिकृत निर्माता फर्म से तैयार की हुई ट्राली का ही पंजीकरण कराया जा सकता है लेकिन शाहजहांपुर में कोई भी अधिकृत फर्म नहीं है. जिले में एक भी ट्रॉली पंजीकृत नहीं है. समय-समय पर अभियान चलाकर अवैध रूप से चल रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है. कई ट्रैक्टर-ट्राली सीज भी किया जा चुके हैं. कैसे होता है ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन? ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए फिटनेस, टैक्स, परमिट, इंश्योरेंस और ड्राइविंग लाइसेंस का होना बेहद जरूरी है. ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन ट्रक की तरह किया जाता है. इसमें 242 रुपए प्रति टन के हिसाब से टैक्स जमा करना होता है. जितने टन में ट्राली पास होती है, उसी हिसाब से टैक्स जमा करने के बाद पंजीकरण किया जाता है. पंजीकरण कराने के बाद पंजीकरण नंबर जारी किया जाता है. सवारी ढोने पर है भारी जुर्माना शांति भूषण पांडे ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्राली से अगर कृषि कार्य के अलावा सवारियां ढोने का काम किया जाता है तो 2200 रुपए प्रति सवारी के हिसाब से ट्रैक्टर मालिक से जुर्माना वसूला जाएगा. किसी भी अनाधिकृत वाहन से सवारियों को नहीं ढोया जा सकता. ट्रैक्टर चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी शांति भूषण पांडे ने बताया कि किसी भी वाहन को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है. ठीक उसी तरह ट्रैक्टर चलाने के लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है. लाइट मोटर व्हीकल (LMV) ड्राइविंग लाइसेंस धारक ट्रैक्टर चला सकते हैं. लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस से 7500 किलोग्राम तक के वाहनों को चलाया जा सकता है. Tags: Agriculture, Local18, Shahjahanpur News, Uttar Pradesh News HindiFIRST PUBLISHED : August 1, 2024, 18:00 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed