DK श‍िवकुमार हाजि‍र होSC में जैसे लगी आवाज अदालत में बोले जज साहब- सॉरी

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में डीके शिवकुमार की याचिका खारिज कर दी है. डीके शिवकुमार ने सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की थी.

DK श‍िवकुमार हाजि‍र होSC में जैसे लगी आवाज अदालत में बोले जज साहब- सॉरी
नई दिल्ली: कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में डीके शिवकुमार को राहत नहीं दी है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई केस रद्द करने से इनकार कर दिया. डीके शिवकुमार ने सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की थी. मगर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और एससी शर्मा की पीठ ने कहा कि हम कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं हैं. सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, ‘माफ कीजिए. आपकी याचिका खारिज की जाती है.’ सुप्रीम कोर्ट डीके शिवकुमार की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट के 19 अक्टूबर 2023 के आदेश को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट ने सीबीआई को तीन महीने के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया था. सीबीआई का आरोप है कि डीके शिवकुमार ने 2013 और 2018 के बीच अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की. वह इस दौरान पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री थे. सीबीआई ने 3 सितंबर, 2020 को एफआईआर दर्ज की थी. डीके शिवकुमार ने 2021 में हाईकोर्ट में एफआईआर को चुनौती दी थी. Tags: DK Shivakumar, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : July 15, 2024, 13:21 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed