महिला को थप्पड़ मारने वाले ADCP संदीप लांबा को राहत दिल्ली हाईकोर्ट बोला- अगर भीड़ संसद में घुस जाती तो

जंतर-मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने अतिरिक्त डीसीपी संदीप लांबा को जांच से हटाने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि किसी एक घटना के आरोप के आधार पर अधिकारी की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता. सिर्फ एक वायरल वीडियो से किसी अधिकारी की छवि खराब नहीं की जा सकती. कोर्ट ने यह भी कहा कि हर व्यक्ति की तरह अधिकारी को भी निष्पक्ष जांच और सुनवाई का अधिकार है.

महिला को थप्पड़ मारने वाले ADCP संदीप लांबा को राहत दिल्ली हाईकोर्ट बोला- अगर भीड़ संसद में घुस जाती तो