दिल्ली: सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर सुनने को कोर्ट तैयार कल होगी सुनवाई

दिल्ली की एक अदालत मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर 28 अक्टूबर को सुनवाई करने पर गुरुवार को सहमत हो गयी. विशेष न्यायाधीश विकास धुल पहले 31 अक्टूबर को इस अर्जी पर सुनवाई करने वाले थे.

दिल्ली: सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर सुनने को कोर्ट तैयार कल होगी सुनवाई
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर 28 अक्टूबर को सुनवाई करने पर गुरुवार को सहमत हो गयी. विशेष न्यायाधीश विकास धुल पहले 31 अक्टूबर को इस अर्जी पर सुनवाई करने वाले थे लेकिन अब उन्होंने आरोपी के आवेदन पर इस विषय पर उससे पहले सुनवाई करने करने का फैसला किया है. न्यायाधीश धुल ने कहा, ‘‘ईडी ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख 31 अक्टूबर से घटाकर 28 अक्टूबर करने के अनुरोध संबंधी आरोपी ए-1 (जैन) के आवेदन को मंजूर किये जाने पर उसे कोई ऐतराज नहीं है. इस तथ्य के आलोक में उक्त आवेदन मंजूर किया जाता है.’’ जैन को धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर जैन एवं दो अन्य को धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया था. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत 2017 में आप नेता जैन के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी. जैन पर आरोप है कि उन्होंने उन चार कंपनियों के माध्यम से धनशोधन किया जो कथित रूप से उनसे जुड़ी हैं. ये भी पढ़ें- Himachal Election 2022: बागियों को मनाने BJP का मेगा प्लान, रैलियों के बहाने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी अदालत ने आबकारी नीति मामले में जैन से पूछताछ करने की ईडी की दरख्वास्त पहले मंजूर कर ली थी जिसके बाद एजेंसी (ईडी) ने जेल के अंदर 16 सितंबर को उनसे पूछताछ की थी. हाल में अदालत ने धनशोधन के मामले के सिलसिले में जैन, उनकी पत्नी तथा आठ अन्य के विरूद्ध दाखिल अभियोजन शिकायत (आरोपपत्र) का संज्ञान भी लिया. अन्य में चार कंपनियां शामिल हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी| Tags: AAP, Delhi, Delhi news, Excise Policy, Satyendra jainFIRST PUBLISHED : October 28, 2022, 00:24 IST