SC ने केजरीवाल की याचिका पर मनीष सिसोदिया का क्यों किया जिक्र
SC ने केजरीवाल की याचिका पर मनीष सिसोदिया का क्यों किया जिक्र
Arvind Kejriwal Arrest Plea News: सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने ईडी के वकील राजू से कई अन्य सवाल भी पूछे. पीठ ने जांच एजेंसी से केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख पर जवाब देने के लिए कहा जिसमें उन्होंने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है. इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होने की संभावना है.
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आम चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तार के समय को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से सवाल किया और जांच एजेंसी से इसका जवाब मांगा है. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से गिरफ्तारी के समय से जुड़े सवाल का जवाब देने के लिए कहा है. पीठ ने कहा कि जीवन और स्वतंत्रता बेहद महत्वपूर्ण हैं. आप इससे इनकार नहीं कर सकते.
पीठ ने राजू से कई अन्य सवाल भी पूछे. पीठ ने जांच एजेंसी से केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख पर जवाब देने के लिए कहा जिसमें उन्होंने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है. इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होने की संभावना है. इस मामले में 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत के तहत यहां तिहाड़ जेल में बंद हैं. शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी किया और केजरीवाल की याचिका पर उससे जवाब मांगा.
सुप्रीम कोर्ट ने ED से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पूछे पांच सवाल और शुक्रवार को होने वाली अगली सुनवाई में ED के वकील एसवी राजू को देने होंगे अदालत को इन सवालों के जवाब..
1. क्या न्यायिक कार्यवाही के बिना आप यहां जो कुछ हुआ है उसके संदर्भ में आपराधिक कार्यवाही शुरू कर सकते हैं. इस मामले में अब तक कुर्की की कोई कार्यवाही नहीं हुई है, तो बताएं कि याचिकाकर्ता कैसे शामिल है.
2. जहां तक मनीष सिसोदिया मामले की बात है. पक्ष और विपक्ष में निष्कर्ष है तो हमें बताएं कि केजरीवाल मामला कहां है?
3. याचिकाकर्ता का मानना है कि धारा 19 की सीमा, जो अभियोजन पर जिम्मेदारी डालती है ना कि आरोपी पर काफी विस्तृत है और इस प्रकार नियमित जमानत की मांग नहीं होती है, क्योंकि वे धारा 45 का सामना कर रहे हैं और जिम्मेदारी उन पर आ गई है तो हम इसकी व्याख्या कैसे करें. क्या हम सीमा को बहुत विस्तृत बनाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि जो व्यक्ति दोषी है उसका पता लगाने के लिए मानक समान हों?
4- कार्यवाही शुरू होने और फिर गिरफ्तारी आदि की कार्रवाई के बीच के समय अंतराल के मद्देनजर यदि आप धारा 8 देखें तो 365 दिनों की सीमा है. हालांकि यह जमानत के मामले में हैं. दूसरा विकल्प देखिए गिरफ्तारी ना करना, क्योंकि जीवन और स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है.
5. फिर गिरफ़्तारी का समय जो आम चुनाव से ठीक पहले है.
कृपया इन सबके जवाब तब दें, जब मामला शुक्रवार दोपहर को सुनवाई पर आएं.
हाईकोर्ट ने नौ अप्रैल को केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कोई अवैधता नहीं थी और बार-बार जारी समन को नजरअंदाज करने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ईडी के पास ‘कम विकल्प’ बचा था. यह मामला दिल्ली सरकार की अब निरस्त की जा चुकी आबकारी नीति (2021-22 के लिए ) के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है.
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Tags: Arvind kejriwal, Manish sisodia, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : April 30, 2024, 20:13 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed