अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में उन्हें जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिभव कुमार 100 दिन से न्यायिक हिरासत में हैं. मामले में आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है. ऐसे में जमानत देना उनके लिए बाधक नहीं होगा. हालांकि, अदालत ने 2 शर्तें भी लगाई हैं. पहला वे सीएम ऑफिस नहीं जा पाएंगे और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे.
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने जमानत दी है. 18 मई को बिभव कुमार की गिरफ्तारी हुई थी. बिभव कुमार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी करने का आरोप है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है.
बिभव कुमार को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि बिभव कुमार मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जा सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट जमानत की बाकी शर्तें तय करेगा. दिल्ली पुलिस ने जमानत का कड़ा विरोध किया, इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अभी इसमें गवाही होने में वक्त लगेगा, इसलिए जमानत दी जा सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है. मामले में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है . ऐसे में 51 से ज्यादा लोगों की गवाही होनी है, ट्रायल पूरा होने में समय लगेगा. वह जांच में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते. पुलिस ने गवाहों को प्रभावित करने की आशंका जताई है. इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर गवाहों को प्रभावित किया जाता है तो जमानत वापस ले ली जाएगी. इससे पहले सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी विजय नायर को जमानत दे दी थी.
Tags: CM Arvind Kejriwal, Delhi AAP, Swati MaliwalFIRST PUBLISHED : September 2, 2024, 16:27 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed