सड़क पर चल रहे आदमी को क्यों अरेस्ट किया… दिल्ली पुलिस पर जमकर बरसा हाईकोर्ट
सड़क पर चल रहे आदमी को क्यों अरेस्ट किया… दिल्ली पुलिस पर जमकर बरसा हाईकोर्ट
राव कोचिंग सेंटर मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जमकर लताड़ा. एमसीडी की भी क्लास लगाई गई. MCD के वकील ने कहा- Rau इंस्टिट्यूट के बारे में क्योंकि दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है इसलिए उसको छोड़कर हम बाकी चीजों पर एक्शन ले रहे हैं.
हाइलाइट्स हाईकोर्ट ने कार ड्राइवर को अरेस्ट करने पर पुलिस को आड़े हाथों लिया. कोर्ट- अब तक घटना के लिए जिम्मेदार अलस लोगों से पूछताछ क्यों नहीं हुई? कोर्ट ने MCD के लिए कहा कि उन्हें कानून के प्रति जरा भी सम्मान नहीं है.
नई दिल्ली. ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव आईएएस अकेडमी की बेसमेंट में तीन छात्रों की डूबकर मौत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आज दिल्ली पुलिस और एमसीडी की जमकर क्लास लगाई. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि अब तक आपने क्या किया है? क्या सीवर और बाकी चीजों के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, उनकी पहचान की गई? दिल्ली पुलिस से कोर्ट ने कहा कि सड़क पर चल रहे आदमी को क्यों गिरफ्तार कर लिया गया था? पुलिस को माफी मांगनी चाहिए.
हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस की तब इज्जत होती है जब वह अपराधी को पकड़े और निर्दोष पर किसी तरह की कार्रवाई न करें. अगर आप निर्दोष को पड़कर दोषियों को छोड़ने लगेंगे तो यह बहुत ही खराब स्थिति होगी. दिल्ली पुलिस ने कहा कि मीडिया के कारण इस तरह का इंप्रेशन बना है. हम माफी मांगते हैं. कोर्ट ने कहा कि आप किसी तरह के दबाव में मत आइये. केवल सच बताइये. हम सब दबाव में काम करते हैं. आपको स्थिति का सामना करना है और जांच साइंटिफिक तरीके से होनी चाहिए.
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MCD में कानून की कोई इज्जत नहीं है…
MCD के वकील ने कहा- Rau इंस्टिट्यूट के बारे में क्योंकि दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है इसलिए उसको छोड़कर हम बाकी पर कार्रवाई कर रहे हैं. हाईकोर्ट ने ने MCD से कहा हम आदेश पास करते रहते हैं लेकिन उनको लागू नहीं किया जाता. कोर्ट ने कहा कि आपके विभाग में कानून को लेकर कोई इज्जत नहीं है, ये नहीं हो सकता. अदालत ने एमसीडी से कहा कि आप कानून से ऊपर नहीं है. अब तक स्थानीय अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? क्यों वह लोग अभी तक अपनी नौकरी पर बने हुए हैं?
जांच अधिकारी पर जमकर बरसे जज…
कोर्ट ने जांच अधिकारी से पूछा कि जिस अधिकारी ने बिल्डिंग प्लान को मंजूरी दी थी उससे अब तक आपने पूछताछ की है? इसपर जांच जवाब दिया गया कि हमने उसके बारे में पूछा है. हाईकोर्ट ने कहा- किस्से पूछा है? क्या आपके पास कोई पावर नहीं है? क्या आप सामान्य नागरिक हैं? क्या आपको कानून की समझ नहीं है? क्या आपको यह नहीं पता कि कैसे फाइलें जप्त की जाती हैं? क्या आपको लगता है अपराधी आपके पास आएगा और खुद फाइल देगा?
Tags: DELHI HIGH COURT, Delhi MCD, Delhi news, Delhi policeFIRST PUBLISHED : August 2, 2024, 15:42 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed