ईदगाह के पास लगेगी लक्ष्मीबाई की मूर्ति वक्फ बोर्ड का दावा हाईकोर्ट में खारिज
ईदगाह के पास लगेगी लक्ष्मीबाई की मूर्ति वक्फ बोर्ड का दावा हाईकोर्ट में खारिज
दिल्ली हाईकोर्ट ने सदर बाजार इलाके में स्थित शाही ईदगाह के पास की 13000 वर्ग मीटर जमीन को दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए की संपत्ति घोषित करते हुए वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर दिया है. अब इस जमीन पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने के खुदाई शुरू हो गई है.
दिल्ली में डीडीए की जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. अब डीडीए यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण इस जमीन पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने जा रही है. हाईकोर्ट के फैसले के बाद DDA के अधिकारियों ने प्रतिमा स्थापित करने के लिए खुदाई शुरू कर दी है.
शाही ईदगाह के पास की इस जमीन पर फैसला आने के बाद DDA और एमसीडी के अधिकारी मौके पर पहुंचे, और मूर्ति लगाने का काम शुरू कर दिया. सुरक्षा की दृष्टि से ईदगाह परिसर के चारो और बैरिकेडिंग लगाकर आने-जाने वालों के लिए रास्ते को बंद कर दिया गया है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारी भरकम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने 13000 वर्ग मीटर के पार्क को दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए की संपत्ति घोषित करते हुए वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर दिया है. इस मामले में वक्फ बोर्ड ने दावा किया था कि ये जमीन उनकी है, लेकिन कोर्ट ने डीडीए के पक्ष में फैसला सुनाया है. इससे रानी लक्ष्मी बाई की प्रतिमा की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है.
हाईकोर्ट के इस फैसले पर प्रतिमा स्थापना के समर्थक खुश हैं. उन्होंने कहा कि यह फैसला महारानी लक्ष्मी बाई की विरासत को सम्मानित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. उधर माना जा रहा है कि हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अब वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है.
Tags: Delhi, DELHI HIGH COURT, Waqf BoardFIRST PUBLISHED : September 25, 2024, 14:22 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed