सड़क परिवहन मंत्रालय का बीएस 6 मानक वाले वाहनों पर बड़ा फैसला देश लाखों वाहन स्वामियों इस तरह फायदा
सड़क परिवहन मंत्रालय का बीएस 6 मानक वाले वाहनों पर बड़ा फैसला देश लाखों वाहन स्वामियों इस तरह फायदा
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बीएस 6 मानक वाले वाहनों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. का बीएस 6 मानक वाले वाहनों में सीएनजी किट लग सकेगी. इस फैसले से लाखों वाहन चालकों को राहत मिलेगी, लेकिन सबसे अधिक फायदा दिल्ली एनसीआर के वाहन चालकों को होगा. क्योंकि सबसे अधिक सीएनजी वाहन यहीं चलते हैं.
हाइलाइट्समंत्रालय ने बीएस6 वाहनों के रेट्रोफिटमेंट पर गजट जारी किया वाहन चालक इन वाहनों में लगवा सकेंगे सीएनजी किट
नई दिल्ली. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport & Highways) द्वारा बीएस 6 (BS-VI) मानक वाले वाहनों (Vehicles) को लेकर बड़ा फैसला लिया है. मंत्रालय के इस फैसले से लाखों वाहन चालकों को लाभ होगा. केवल दिल्ली में करीब चार लाख वाहन स्वामियों को फायदा होगा. साथ ही प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी. मंत्रालय ने इससे संबंधित गजट जारी कर दिया है, यानी यह नियम बन गया है.
देश में बीएस 6 मानक वाले वाहनों की संख्या हजारों में है. अभी तक इन वाहनों में सीएनजी किट (CNG kit) लगाने का नियम नहीं था. कई कंपनियों के बीएस 6 वाहनों के मॉडल ऐसे हैं जिनमें सीएनजी वर्जन नहीं आता है. लोग पंसद या मजबूरी में बीएस6 के इस तरह के मॉडल खरीद रहे थे लेकिन पेट्रोल से ही चला रहे थे. इससे जहां एक तरह वाहन स्वामियों का बजट गड़बड़ा रहा था, वहीं पर्यावरण के लिए ठीक नहीं था. क्योंकि पेट्रोल की तुलना में सीएनजी से कम प्रदूषण होता है.
मंत्रालय के गजट के अनुसार ‘रेट्रोफिटमेंट’ के लिये अनुमोदन आवश्यकताओं को निर्धारित करती है. सीएनजी एक पर्यावरण अनुकूल ईंधन है और पेट्रोल और डीजल इंजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और धुएं आदि के उत्सर्जन स्तर को कम करेगा.
मंत्रालय ने दी राहत
मंत्रालय ने इससे संबंधित नोटिफिकेशन जनवरी में निकाला था, जिसमें सुझाव के लिए एक माह का समय दिया गया था. अब इसका गजट जारी कर दिया गया है. इस फैसले से लाखों वाहन चालकों को राहत मिलेगी. लेकिन सबसे अधिक फायदा दिल्ली एनसीआर के वाहन चालकों को होगा. क्योंकि सबसे अधिक सीएनजी वाहन यहीं चलते हैं. दिल्ली में BS-VI पेट्रोल वाहन करीब चार लाख वाहन होंगे, इतनी ही संख्या एनसीआर के चारों शहरों में वाहनों की संख्या होगी. इन वाहनों में अब सीएनजी लग सकेगी. अभी सरकार ने केवल BS-IV गाड़ियों में ही CNG और LPG किट की अनुमति दी थी. ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट अनिल छिकारा के अनुसार अब कंपनियों किट व अन्य पार्ट्स की अनुमति लेंगी, इसके बाद वाहन स्वामी वाहनों में रेट्रोफिट करा सकते हैं.
ये है अधिसूचना
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा, मंत्रालय ने बीएस -6 पेट्रोल वाहनों में सीएनएजी और एलपीजी किट लगाने और बीएस-6 वाहनों के मामले में 3.5 टन से कम डीजल इंजनों को सीएनजी / एलपीजी इंजन से बदलने का गजट जारी किया है. यानी किट लगवाने के अलावा डीजल इंजन को सीएनजी या एलपीजी में बदलने की इजाजत दे दी है.
2020 में बाजार में BS-VI के वाहन
BS-VI पेट्रोल वाहन वर्ष 2020 में बाजार में आने शुरू हो गए थे, लेकिन इन वाहनों में सीएनजी रेट्रोफिट नहीं जा सकती थी. मंत्रालय की ओर से इस संबंध में कोई नियम नहीं था. इस वजह से सीएनजी लगवाना अवैध था.
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Tags: CNG, Motor vehicles act, Road and Transport MinistryFIRST PUBLISHED : August 23, 2022, 08:56 IST