हरिद्वार हेट स्पीचः वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत मिली नियमित जमानत

Haridwar hate speech case: हरिद्वार हेट स्पीच मामले में आरोपी वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी को सुप्रीम कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है. महीनों पहले जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ने मुस्लिम धर्म छोड़ हिंदू धर्म अपनाया था.

हरिद्वार हेट स्पीचः वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत मिली नियमित जमानत
हाइलाइट्सधर्म विरोधी बयान पर कानूनी शिकंजे में फंसे थे जितेंद्र त्यागीजमानत के लिए सबसे पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट की शरण में गए थे नई दिल्ली. हरिद्वार हेट स्पीच मामले में आरोपी वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी को सुप्रीम कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है. महीनों पहले जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ने मुस्लिम मजहब छोड़ हिंदू धर्म अपनाया था. इन्हें हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के सिलसिले में पिछले साल गिरफ्तार किया गया था. गौरतलब है कि वसीम रिजवी के हिंदू धर्म अपनाने के बाद पूरे देश में उनके धर्म परिवर्तन को लेकर बहस शुरू हो गई थी. उनको लेकर विवाद तब और गहराया जब उन्होंने हरिद्वार धर्म संसद के दौरान हेट स्पीच दी. इसको लेकर खासा विरोध शुरू हो गया. उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. इस मामले में जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को फिलहाल शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट से तीन महीने की जमानत दे दी गई थी. इसी मामले में आरोपी वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत देने की अपील जारी रखी. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी को नियमित जमानत दे दी है. धर्म विरोधी बयान पर कानूनी शिकंजे में फंसे थे जितेंद्र नारायण जितेंद्र नारायण त्यागी पर हरिद्वार में आयोजित हुई धर्म संसद में इस्लाम और पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप है. जितेंद्र त्यागी को इस मामले में कुछ माह पूर्व गिरफ्तार किया गया था. उनके खिलाफ देशभर में प्रदर्शन किया गया था. इसी के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी. सबसे पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट की शरण में गए थे त्यागी धर्म संसद में हेट स्पीच के आरोपी जितेंद्र नारायण त्यागी ने जमानत के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जितेंद्र नारायण त्यागी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. उत्तराखंड हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद जितेंद्र नारायण त्यागी ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. यहां से उनको पहले तीन माह की अंतरिम जमानत के बाद नियमित जमानत मिल गई है. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | Tags: Haridwar news, New Delhi news, Supreme Court, Wasim RizviFIRST PUBLISHED : September 12, 2022, 18:08 IST