वकील ने चेंबर में मेरे साथ… दिल्ली में सामने आया सनसनीखेज मामला FIR दर्ज
वकील ने चेंबर में मेरे साथ… दिल्ली में सामने आया सनसनीखेज मामला FIR दर्ज
युवती ने अपनी शिकायत में बताया है कि आरोपी ने उसे 27 जुलाई को नौकरी देने के बहाने तीस हजारी कोर्ट परिसर में स्थित अपने चेंबर में बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती की. दिल्ली पुलिस ने शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर ली है.
हाइलाइट्स वकील पर चेंबर में युवती से रेप के आरोप लगे. सब्जी मंडी थाने में वकील पर FIR दर्ज की गई है. दिल्ली पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
नई दिल्ली. अदालतें कई मौकों पर यह कह चुकी हैं कि वकील ऑफिसर ऑफ कोर्ट हैं. उनके ऊपर अपने क्लाइंट को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी है. तब क्या हो जब एक वकील न्याय दिलाने की जगह अपने ही चेंबर का इस्तेमाल गलत काम के लिए होने लगे. जी हां, दिल्ली में एक ऐसा ही मामला सामने आया है. तीस हजारी कोर्ट परिसर में एक वकील साहब पर अपने ही चैंबर में एक महिला से रेप करने का आरोप लगा है. महिला की शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है.
पुलिस के मुताबिक 21 साल की युवती ने अपनी शिकायत में बताया है कि आरोपी ने उसे 27 जुलाई को नौकरी देने के बहाने तीस हजारी कोर्ट परिसर में स्थित अपने चेंबर में बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती की. एक अधिकारी ने युवती की शिकायत के हवाले से कहा कि वकील ने उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को इस बारे में बताया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और उसने 1500 रुपये देकर उसे वहां से चले जाने को कहा. युवती ने घर पहुंचकर अपनी चाची को घटना की जानकारी दी जिसके बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया. अधिकारी ने बताया कि सब्जी मंडी पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है.
यह भी पढ़ें:- बांग्लादेशी सेना सता रहा किस बात का डर? आनन-फानन में जारी किया बड़ा आदेश, मुश्किल में फंस गई आवाम
इस घटना के बाद पुलिस और वकीलों के बीच एक बार फिर तनातनी की बात से इनकार नहीं किया जा सकता है. मामले की तफ्तीश के लिए पुलिस को घटना स्थाल पर जाना होगा. वहीं, कोर्ट परिसर होने के कारण पुलिस के लिए ये कार्रवाई इतनी आसान साबित नहीं होगी. पहले भी कई मौकों पर दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच विवाद देखने को मिल चुका है. हालांकि इस बार मामला एक महिला की अस्मिता से जुड़ा है.
Tags: Crime News, Delhi police, Tis Hazari CourtFIRST PUBLISHED : August 8, 2024, 23:47 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed