अभिषेक सिंघवी की दलील काम न आई CM केजरीवाल को इस वकील ने दिलाई रेगुलर बेल

CM Arvind Kejriwal Bail: दिल्‍ली शराब घोटाला मामले में मुख्‍यमंत्री अ‍रविंद केजरीवाल को आखिरकार जमानत मिल गई है. राउज एवेन्‍यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर मामले में सीएम केजरीवाल को जमानत दी है.

अभिषेक सिंघवी की दलील काम न आई CM केजरीवाल को इस वकील ने दिलाई रेगुलर बेल
नई दिल्‍ली. दिल्‍ली के कथित शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर मामले में फंसे दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आखिरकार वह राहत मिली जिसका उन्‍हें महीनों से इंतजार था. राउज एवेन्‍यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को जमानत दे दी है. ED ने कोर्ट से 48 घंटे की मोहलत मांगी थी, लेकिन अदालत ने जांच एजेंसी की दलीलों को खारिज करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी. इससे पहले बुधवार को सुनवाई के दौरान जज ने ED से पूछा था कि अब अरविंद केजरीवाल को न्‍यायिक हिरासत में रखने की क्‍या जरूरत है. इसपर ED ने कोर्ट को बताया था कि 100 करोड़ रुपये के कथित घोटाला में 45 करोड़ रुपये का ट्रेस मिल गया है. इन सबके बीच दिलचस्‍प बात यह है कि आमतौर पर कोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल का पक्ष सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी रखते थे. उन्‍होंने तमाम तरह की दलीलें दीं, लेकिन सीएम केजरीवाल को नियमित जमानत नहीं दिला सके थे. गुरुवार को दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री की ओर से सीनियर वकील विक्रम चौधरी कोर्ट में पेश हुए थे. कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी. आमतौर पर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के मामलों की सुनवाई के दौरान कोर्ट में मुख्य वकील अभिषेक मनु सिंघवी रहते थे, लेकिन इस बार वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने दलीलें रखी थीं. कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलीलों को स्‍वीकार करते हुए अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी. जांच एजेंसी ED की ओर से रखी गई तमाम दलीलों को कोर्ट ने खारिज कर दिया. यहां तक कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने कोर्ट से 48 घंटे की मोहलत भी मांगी थी, लेकिन अदालत ने ED की एक न सुनी. बता दें कि दिल्‍ली के कथित शराब घोटाला मामले में ED ने केजरीवाल को लंबी पूछताछ के बाद 21 मार्च को अरेस्‍ट किया था. उसके बाद लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्‍पेशल बेंच ने उन्‍हें अंतरिम जमानत दी थी. Tags: Abhishek Manu Singhvi, CM Arvind Kejriwal, Delhi liquor scamFIRST PUBLISHED : June 20, 2024, 23:16 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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