छावला गैंगरेप और हत्या कांड: मौत की सजा पाने वाले 3 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया
छावला गैंगरेप और हत्या कांड: मौत की सजा पाने वाले 3 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया
दिल्ली के छावला रेप और हत्याकांड 2012 में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को 3 दोषियों को बरी कर दिया. इन्हें दिल्ली की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी. निर्भया कांड के कुछ दिन पहले एक लड़की अपहरण कर गैंग रेप के बाद हत्या कर दी गई थी. उसकी आंखों में तेजाब डालने, शरीर पर कई चोटें पहुंचाने और प्रायवेट पार्ट में शराब की टूटी बोतल डालने के आरोप थे.
हाइलाइट्सदिल्ली के छावला से अपहरण के बाद गैंग रेप और कर दी थी हत्या दिल्ली की कोर्ट ने सुनाई थी मौत की सजा, तीनों को माना था दोषी सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को कर दिया बरी
नई दिल्ली. दिल्ली के छावला गैंग रेप और हत्याकांड 2012 में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को 3 दोषियों को बरी कर दिया. इन्हें दिल्ली की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी. पीड़िता का दिल्ली के छावला इलाके से अपहरण करने के बाद बलात्कार और उसकी हत्या कर दी गई थी. उसका शव हरियाणा के एक गांव के खेत में क्षत-विक्षत हालत में मिला था. उस पर चोट के कई निशान थे. ये चोटें कार के औजार और अन्य वस्तुओं से हमले के कारण आई थीं. दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2014 में तीन लोगों को 2012 में 19 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार करने और उसकी हत्या करने के लिए दोषी ठहराया और उन्हें मौत की सजा सुनाई थी.
केस के अनुसार 9 फरवरी, 2012 को तीन आरोपी रवि कुमार, राहुल और विनोद ने पीड़िता का अपहरण कर लिया था. जब पीड़िता अपनी सहेलियों के साथ घर लौट रही थी, जो उसी के पड़ोस में रहती थी. कथित तौर पर पीड़िता को हरियाणा के रेवाड़ी जिले के रोधई गांव में लगभग 30 किमी दूर एक सरसों के खेत में ले जाया गया था. यहां तीनों ने बारी-बारी से उसके साथ बलात्कार किया था. अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपराध प्रकृति में क्रूर था क्योंकि उन्होंने पहले महिला का अपहरण किया, उसके साथ बलात्कार किया, उसकी हत्या की और उसके शव को हरियाणा के रेवाड़ी जिले के रोधई गांव में खेत में फेंक दिया.
हैवानियत की हदें कर दी थी पार
इस केस में आरोपियों ने हैवानियतों की हदें पार कर दी थी. रेप के बाद तीनों आरोपियों ने पीड़िता की आंखों में तेजाब डाल दिया था और बताया जा रहा है कि शराब की टूटी बोतलें उसके प्राइवेट पार्ट में डाल दीं थीं. इसके बाद उसे मरने के लिए वहीं छोड़ दिया गया था. इसे लेकर बाहरी इलाके दिल्ली के छावला (नजफगढ़) थाने में मामला दर्ज किया गया था. यह घटना निर्भया रेप केस से कुछ महीने पहले की है.
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Tags: Gangrape, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : November 07, 2022, 15:53 IST