पहले हमें फाइल दिखाइयेकेजरीवाल की याचिका पर राजू से बोला SC आदेश सुरक्षित
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आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की बेंच ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से सुनवाई के दौरान कहा कि हम मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका को ठुकराने के आदेश के बाद और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले गवाहों द्वारा दर्ज किए गए बयान देखना चाहते हैं.
नई दिल्ली. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले में उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ लगाई गई याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने केजरीवाल को अरेस्ट किया था. इस मामले में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. ईडी की तरफ से सीएम की याचिका का विरोध किया गया था.
आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की बेंच ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से सुनवाई के दौरान कहा कि हम मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका को ठुकराने के आदेश के बाद और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले गवाहों द्वारा दर्ज किए गए बयान देखना चाहते हैं.
इससे पहले इसी बेंच ने सीएम को दो जून तक के लिए अंतरिम जमानत प्रदान कर दी थी, ताकि वो लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान प्रचार कर सकें.
Tags: Arvind kejriwal, Enforcement directorate, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : May 17, 2024, 17:36 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed