ED की वो 6 दलीलें भी जो केजरीवाल को जेल के तालों को टूटने से रोक नहीं सकी

Supreme Court Verdict On Arvind Kejriwal Bail:अरव‍िंद केजरीवाल की अंतर‍िम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने द‍िया है. इससे पहले, पीठ में शामिल न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने संकेत दिया कि वह मौजूदा आम चुनावों के मद्देनजर आप नेता को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकती है. उन्होंने कहा कि यह असाधारण स्थिति है और सीएम केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं हैं.

ED की वो 6 दलीलें भी जो केजरीवाल को जेल के तालों को टूटने से रोक नहीं सकी
नई द‍िल्‍ली. द‍िल्‍ली शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ल‍िया है. कोर्ट ने यह अंतर‍िम जमानत एक जून तक के ल‍िए दी है. सुप्रीम कोर्ट के अरव‍िंद केजरीवाल की अंतर‍िम जमानत के फैसले से एक द‍िन पहले गुरुवार को जांच एजेंसी प्रवर्तन न‍िदेशालय (ईडी) ने कोर्ट में हलफनामा दाख‍िल करके द‍िल्‍ली के मुख्‍यमंत्री की याच‍िका का व‍िरोध क‍िया था लेक‍िन यह हलफनामा जांच एजेंसी के काम नहीं आया और कोर्ट ने द‍िल्‍ली के सीएम को एक जून तक के ल‍िए अंतर‍िम जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट में दाख‍िल हलफनामे में जांच एजेंसी ने केजरीवाल के ख‍िलाफ दी ये 6 दलीलें काम नहीं आईं 1- ईडी ने कहा था कि सामान्य नागरिक की तुलना में एक राजनेता किसी विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता. अपराध करने पर उसे किसी अन्य नागरिक की तरह ही गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है. 2- ईडी के उप निदेशक द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि किसी राजनेता के साथ किसान या व्यवसायी से अलग व्यवहार किया जाना उचित नहीं है. 3- हलफनामे में कहा गया है कि यदि चुनाव प्रचार को अंतरिम जमानत का आधार बनाया जाएगा, तो यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा. इसी आधार पर किसी अपराध में जेल में बंद किसान भी फसल की कटाई के लिए व किसी कंपनी का निदेशक कंपनी की वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए जमानत मांग सकता है. 4- एजेंसी ने कहा कि चुनाव प्रचार का अधिकार न मौलिक, न संवैधानिक और न ही कानूनी अधिकार है. 5- हलफनामे में कहा गया है कि अब तक किसी भी राजनीतिज्ञ को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है. 6- इसके अलावा, ईडी ने तर्क दिया कि पांच वर्षों में लगभग 123 चुनाव हुए हैं और यदि चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाएगी, तो किसी भी राजनेता को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता या न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि चुनाव पूरे साल होते रहते हैं. अरव‍िंद केजरीवाल की अंतर‍िम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने द‍िया है. इससे पहले, पीठ में शामिल न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने संकेत दिया कि वह मौजूदा आम चुनावों के मद्देनजर आप नेता को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकती है. उन्होंने कहा कि यह असाधारण स्थिति है और सीएम केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं हैं. संघीय जांच एजेंसी ने अंतरिम राहत का विरोध करते हुए कहा कि इससे गलत मिसाल कायम होगी. केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 10 अप्रैल के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है। उच्च न्यायालय ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी. आप प्रमुख को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह हिरासत में हैं। Tags: Arvind kejriwal, Delhi liquor scam, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : May 10, 2024, 14:13 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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