ED यह साबित करने में नाकाम रही केजरीवाल को जमानत देते हुए जज ने क्या कहा
ED यह साबित करने में नाकाम रही केजरीवाल को जमानत देते हुए जज ने क्या कहा
Arvind Kejriwal Bail News:जज न्याय बिन्दु ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने वाले आदेश में लिखा है कि केस से जुड़े गवाहों से सम्पर्क साधने की कोशिश नहीं करेंगे और साथ ही मामले से संबंधित सरकारी फाइलों को नहीं देखेंगे. कोर्ट ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) यह साबित करने में नाकाम रही है कि विजय नायर ही अरविंद केजरीवाल की ओर से यानी उनकी ओर से काम कर रहे थे.
नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत ने जमानत पर छोड़ने का जो आदेश दिया है. वह तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि हाईकोर्ट इस मामले पर पूरी सुनवाई नहीं कर लेता है. हालांकि निचली अदालत ने किस आधार पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है यह अब साफ हो गया है क्योंकि निचली अदालत के आदेश की कॉपी अब सामने आ गई है. राउज ऐवन्यू कोर्ट के जज न्याय बिंदु ने आदेश में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी जाती है. वह बिना कोर्ट की इजाजत के विदेश नहीं जा सकेंगे. इतना ही नहीं केस से जुड़े सबूतों से कोई छेड़छाड़ भी नहीं करेंगे.
जज न्याय बिन्दु ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने वाले आदेश में लिखा है कि केस से जुड़े गवाहों से सम्पर्क साधने की कोशिश नहीं करेंगे और साथ ही मामले से संबंधित सरकारी फाइलों को नहीं देखेंगे. कोर्ट ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) यह साबित करने में नाकाम रही है कि विजय नायर ही अरविंद केजरीवाल की ओर से यानी उनकी ओर से काम कर रहे थे.
Tags: Arvind kejriwal, CM Arvind Kejriwal, Delhi liquor scamFIRST PUBLISHED : June 21, 2024, 12:39 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed