आखिर कब तक बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट कब सुनाएगा फैसला
आखिर कब तक बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट कब सुनाएगा फैसला
हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं. अब आखिरी फैसला आने तक उन्हें जेल में ही रहना होगा. लेकिन अगर हाईकोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आता है, तो क्या होगा... आइए जानें सबकुछ..
नई दिल्ली, दिल्ली शराब घोटाला मामले में फंसे मुख्यमंत्री अरविंंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. एक दिन पहले जहां राऊज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने के बाद लग रहा था कि वे तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे, लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसला सुरक्षित रख लेने से ये साफ हो गया कि फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को कुछ दिन और जेल में ही बिताना होगा. अब सबकुछ कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि हाईकोर्ट कब और कैसा फैसला सुनाता है.
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी, जिसे ईडी ने हाईकोर्ट में तुरंत चुनौती दी. ईडी ने कोर्ट में काफी मजबूती से कहा कि ट्रायल कोर्ट ने उसकी दलीलों को नजरअंदाज किया. इतना नहीं, उससे पर्याप्त मौका तक नहीं दिया गया. जो भी बातें कही गईं, सबको ट्रायल कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया. हाईकोर्ट में ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने साफ कहा कि केजरीवाल दो तरह से दोषी हैं. पर्सनल कैपेसिटी में उन्होंने करोड़ रुपये मांगे और AAP के मुखिया के तौर पर भी, क्योंकि इन पैसों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने किया. वो इनोसेंट बिल्कुल भी नहीं हैं. हमने 45 करोड़ को ट्रेस किया है और ये भी दिखाया है कि इन पैसों का इस्तेमाल चुनाव में कैसे हुआ. ये सबकुछ जमानत का आदेश खारिज करने के लिए काफी है.
सिंघवी ने क्या दिया जवाब
इसके बाद केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और बिक्रम ने जवाब दिया. उन्होंने ईडी की तेजी पर सवाल उठाए. यहां तक कहा कि किसी भी आरोपी ने केजरीवाल का नाम नहीं लिया. एक भी पैसा बरामद नहीं हुआ. जिन गवाहों का नाम लिया जा रहा है, उनको तुरंत जमानत दे दी गई. उन्हें लाभ पहुंचाया गया. ऐसा लगता है कि उन गवाहों ने दबाव में आकर बयान दिया. करीब 5 घंटे की जिरह के बाद आखिरकार हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया.
अब आगे क्या होगा
हाईकोर्ट के फैसला सुरक्षित रखने से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक जारी रहेगी. हाईकोर्ट ने कहा कि वह ईडी की याचिका पर दो या तीन दिन में आदेश पारित करेगा. तब तक ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक रहेगी. इससे साफ हो गया कि अगले हफ्ते तक केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. दो-तीन दिन उन्हें जेल में ही बिताना होगा. कहा ये भी जा रहा है कि 25 जून को हाईकोर्ट इस मामले में फैसला सुना सकता है. अगर हाईकोर्ट ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, तो केजरीवाल के तिहाड़ से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा. लेकिन अगर हाईकोर्ट ने ईडी की दलीलों को मजबूत मानते हुए राऊज एवेन्यू कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कोई चारा नहीं बचेगा. फिर उन्हें अपनी जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा.
Tags: Arvind kejriwal, Delhi CM Arvind Kejriwal, DELHI HIGH COURT, Delhi liquor scamFIRST PUBLISHED : June 21, 2024, 17:29 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed