दिल्‍लीवालों के लिए आतिशी सरकार का नया फरमान नहीं माने तो फौरन एक्‍शन

Delhi Firecracker Ban: दिल्‍ली में एयर पॉल्‍यूशन की स्थिति में सुधार आने के बाद एक बार फिर से हालात बिगड़ने लगे हैं. AQI लेवल को देखते हुए सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है.

दिल्‍लीवालों के लिए आतिशी सरकार का नया फरमान नहीं माने तो फौरन एक्‍शन
नई दिल्‍ली. देश की राजधानी दिल्‍ली में एयर पॉल्‍यूशन की स्थिति फिर से गंभीर श्रेणी की ओर जा रही है. इसे देखते हुए सख्‍ती की जाने लगी है, ताकि वायु प्रदूषण पर लगाम लगाया जा सके. अब दिल्‍ली सरकार ने इसको लेकर बेहद ही सख्‍त फैसला लिया है, ताकि महानगर के लोगों के स्‍वास्‍थ्‍य से खिलवाड़ न हो और वे साफ हवा में सांस ले सकें. सरकार ने एक आदेश जारी कर पटाखों पर पूरे साल के लिए रोक लगाने का फैसला किया है. इसका मतलब यह हुआ कि दिल्‍ली में लोग अब साल में कभी भी आतिशबाजी नहीं कर सकेंगे. पटाखे का इस्‍तेमाल करने पर कानून के अनुसार सख्‍त कार्रवाई की जाएगी. आतिशी सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, अब दिल्‍ली में सालों भर पटाखों पर बैन रहेगा. गुरुवार 19 दिसंबर 2024 को इससे जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान दिल्‍ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दी. बता दें कि इससे पहले 1 जनवरी 2025 तक के लिए पटाखों को बैन किया गया था. एयर पॉल्‍यूशन के चलते बदले हालात में सरकार को कड़ा फैसला लेना पड़ा है. दिल्‍ली और आसपास के इलाकों में एक्‍यूआई का लेवल एक बार फिर से सीवियर कैटेगरी में जाने लगा है. ऐसे में कठोर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, ताकि एयर पॉल्‍यूशन को नियंत्रित किया जा सके. सर्दियों के मौसम में हर साल दिल्‍ली एनसीआर की हवा जहरीली हो जाती है. इस वजह से खुली हवा में सांस लेना भी दूभर हो सकता है. सुहागरात पर दुल्‍हन ने सारी हदें कर दी पार, दूल्‍हे राजा सेज पर ही हो गए बेहोश, सुबह जागे तो बीवी… दिल्‍ली सरकार का आदेश प्रिंसिपल सेक्रेटरी (एनवायरमेंट) एके सिंह ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम-1986 के प्रावधानों का इस्‍तेमाल करते हुए पटाखों के इस्‍तेमाल को पूरे साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया. दिल्‍ली सरकार के ताजा आदेश के बाद पटाखों के इस्‍तेमाल के साथ ही इसके उत्‍पादन, बिक्री और स्‍टोरेज को भी बैन कर दिया गया है. ऑनलाइन प्‍लेटफॉर्म पर भी पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा. बता दें कि एयर पॉल्‍यूशन की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए निर्माण कार्यों को प्रतिबंधित कर दिया गया है. साथ ही दिल्‍ली में ट्रकों की एंट्री को भी रोक दिया गया है. उत्‍तर प्रदेश-हरियाणा को सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार को अगले आदेश तक पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश गुरुवार को सामने आया है. जस्टिस एएस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ को बताया गया कि एक्‍यूआई बिगड़ने के कारण दिल्ली-एनसीआर GRAP-4 को फिर से लागू कर दिया गया है. पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और ऑनलाइन माध्यम से उनकी आपूर्ति पर पूरे साल के लिए तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. सुनवाई के दौरान अदालत मित्र (एमिकस क्‍यूरे) के तौर पर पेश हुईं सनियर वकील अपराजिता सिंह ने प्रतिबंध पर दिल्ली सरकार के फैसले के बारे में शीर्ष अदालत को जानकारी दी. Tags: Delhi air pollution, Delhi AQI, Delhi newsFIRST PUBLISHED : December 19, 2024, 23:05 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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