बुलडोजर चलाने के लिए दिल-दिमाग चाहिए योगी ने किसे सुनाया SC ने की थी टिप्पणी

CM Yogi Adityanath on bulldozer action: बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों सख्त टिप्पणी की थी. अब फिर सीएम योगी ने बुलडोजर एक्शन को लेकर कहा कि इसे चलाने के लिए दिल और दिमाग की जरूरत है. यह बयान उन्होंने अखिलेश पर हमला करने के लिए दिया.

बुलडोजर चलाने के लिए दिल-दिमाग चाहिए योगी ने किसे सुनाया SC ने की थी टिप्पणी
नई दिल्ली: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग चाहिए. उन्होंने कहा कि जिसके पास बुलडोजर जैसी क्षमता होती है, केवल वही बुलडोजर चला सकता है. सीएम योगी ने बुलडोजर पर यह बयान तब दिया है, जब कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सख्त टिप्पणी की थी. अदालत ने बुलडोजर एक्शन को गलत ठहराया था. अब सवाल है कि आखिर सीएम योगी ने बुलडोजर को लेकर यह बयान क्यों दिया, उन्होंने इस बयान से किसे सुनाया है? सबसे पहले जानते हैं सीएम योगी का बुलडोजर वाला बयान क्या है. सीएम योगी ने कहा, ‘बुलडोजर पर हर व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते. इसके लिये दिल और दिमाग दोनों चाहिए. बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो, वो ही बुलडोजर चला सकता है. दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे.’ मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्त 1334 जूनियर इंजीनियरों, कंप्यूटर और फोरमैन कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान यह बात कही. योगी ने अखिलेश को क्यों सुनाया? आखिर सीएम योगी ने बुलडोजर वाला बयान क्यों दिया? सीएम योगी का बुलडोजर वाला बयान यूं नहीं आया है. बुलडोजर के बहाने सीएम योगी ने अखिलेश यादव को सुनाया है. योगी आदित्यनाथ ने सपा की सरकार बनने पर बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ मोड़ने संबंधी अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है. अखिलेश ने मंगलवार को लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में कहा था, ‘साल 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और राज्य में समाजवादी सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजरों का रूख गोरखपुर (मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृहनगर) की तरफ होगा.’ सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी योगी के बयान से ठीक कुछ दिनों पहले ही बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी. राज्यों में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी और कहा था कि राज्य सजा के तौर पर आरोपी के घर को ध्वस्त नहीं कर सकता. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने कहा था, ‘किसी का मकान सिर्फ इसलिए कैसे गिराया जा सकता है कि वह एक आरोपी है? भले ही वह दोषी हो, फिर भी कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता.’ बेंच ने कहा था कि अवैध निर्माण को भी कानून के अनुसार ही ध्वस्त किया जाना चाहिए. आरोपी ही नहीं, दोषी के घर का भी ऐसा हश्र नहीं होना चाहिए. Tags: Akhilesh yadav, CM Yogi Adityanath, Supreme Court, Uttar pradesh newsFIRST PUBLISHED : September 4, 2024, 13:39 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed