सिद्धारमैया की MUDA स्कैम में बढ़ी मुसीबत जमीन घोटाले का चलेगा केस

सीएम सिद्धारमैया ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) जमीन आवंटन मामले में अपने खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी की वैधता को चुनौती दी थी. हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच जरूरी है और राज्यपाल स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं.

सिद्धारमैया की MUDA स्कैम में बढ़ी मुसीबत जमीन घोटाले का चलेगा केस
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुदा जमीन घोटाले में मुसीबत बढ़ती दिख रही है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में सीएम सिद्धारमैया की याचिका को खारिज कर दिया है. इसमें उन्होंने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) साइट आवंटन मामले में अपने खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी की वैधता को चुनौती दी थी. हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट में जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने साफ कहा कि इस मामले की जांच जरूरी है और राज्यपाल स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं. इससे पहले हाईकोर्ट ने 12 सितंबर को सारी सुनवाई पूरी होने के बाद मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने 19 अगस्त के अपने अंतरिम आदेश को भी आगे बढ़ा दिया था, जिसमें जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत को निर्देश दिया गया था कि वह मामले में उनके खिलाफ शिकायतों की सुनवाई करे और याचिका के निपटारे तक अपनी कार्यवाही स्थगित रखे. Tags: KarnatakaFIRST PUBLISHED : September 24, 2024, 12:37 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed