CBI स्वतंत्र जांच एजेंसी SC में केंद्र ने किया बंगाल की याचिका का विरोध

CBI स्वतंत्र जांच एजेंसी SC में केंद्र ने किया बंगाल की याचिका का विरोध
पश्चिम बंगाल के मामलों में बिना सहमति सीबीआई की तरफ से एफआईआर दर्ज होने के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर SC ने सुनवाई पूरी की फैसला सुरक्षित रखा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि याचिका सुनवाई योग्य (मेंटेनेबिलिटी) है या नहीं ममता सरकार का कहना है कि उसने 2018 में ही सीबीआई को राज्य के मामलों में केस दर्ज करने/ रेड डालने की अनुमति वापस ले ली थी। उसके बाद भी सीबीआई एफआईआर दर्ज कर रही है। केंद्र सरकार ने याचिका का ये कहते हुए विरोध किया है कि ममता सरकार की ये याचिका आर्टिकल 131 के तहत सुनवाई लायक नहीं है। इन मामलों में केस CBI ने दर्ज किया है, केंद्र सरकार ने नहीं। CBI अपने आप में स्वतंत्र जांच एजेंसी है। CBI की ओर से केस दर्ज होने के चलते बंगाल सरकार केंद्र के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं कर सकती। Tags: CBI, Mamata banerjee, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : May 8, 2024, 16:58 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed