अपने स्तर पर इन 9 राज्यों में CBI नहीं कर सकती जांच केंद्र सरकार ने दी जानकारी जानिए क्या है पूरा मामला
अपने स्तर पर इन 9 राज्यों में CBI नहीं कर सकती जांच केंद्र सरकार ने दी जानकारी जानिए क्या है पूरा मामला
सरकार ने कहा कि पंजाब सहित 9 राज्यों ने अपराध दर्ज करने और जांच करने के लिए सीबीआई को आम सहमति नहीं दी है. 9 राज्य में मिजोरम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, झारखंड, पंजाब और मेघालय शामिल हैं.
(एस.सिंह)
चंडीगढ़. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पंजाब सहित 9 राज्यों में खुद आपराधिक मामले दर्ज कर उनकी जांच नहीं कर सकती है. केंद्र सरकार ने यह जानकारी राज्यसभा सदन में दी है. सरकार ने कहा कि पंजाब सहित 9 राज्यों ने अपराध दर्ज करने और जांच करने के लिए सीबीआई को आम सहमति नहीं दी है. 9 राज्य में मिजोरम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, झारखंड, पंजाब और मेघालय शामिल हैं, पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी सांसद अनिल देसाई को दी है. देसाई ने पूछा था कि क्या केंद्र सरकार द्वारा किसी भी केंद्रीय एजेंसी को सौंपे जाने वाले हर अपराध के लिए राज्य सरकार की पूर्व सहमति आवश्यक है. उन्होंने उन राज्यों की संख्या का विवरण भी मांगा था जो सहमत या असहमत थे.
सिंह ने कहा कि सीबीआई को केवल केंद्र शासित प्रदेशों में अधिसूचित अपराधों की जांच करने की शक्ति है और केंद्र रेलवे क्षेत्रों और राज्यों सहित अन्य क्षेत्रों में अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकता है, लेकिन राज्यों को सहमति देनी होगी. हालांकि यदि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय सीबीआई को जांच के लिए मामले सौंपते हैं, तो सहमति देने वाली किसी अधिसूचना की कोई आवश्यकता नहीं है. जिन राज्यों में सामान्य सहमति नहीं दी गई है या जहां सामान्य सहमति विशेष मामले को कवर नहीं करती है, वहां राज्य सरकार की विशिष्ट सहमति की आवश्यकता होती है. राज्य सरकार की सहमति प्राप्त होने पर ही सीबीआई के अधिकार क्षेत्र के विस्तार पर विचार किया जा सकता है.
क्या है कानून
उल्लेखनीय है कि सीबीआई का प्राथमिक क्षेत्राधिकार दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों तक ही सीमित है. अपराध का पता लगाना तथा कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य का विषय है, कानून सीबीआई को राज्यों की सहमति से ही राज्य के भीतर कार्य करने की अनुमति देता है. जहां तक संवैधानिक प्रावधान का संबंध है अपराध का इन्वेस्टीगेशन राज्य का विषय है और इसका दायित्व राज्य पुलिस का है.
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Tags: CBI, CBI investigation, Central governmentFIRST PUBLISHED : July 29, 2022, 07:58 IST