पहली नजर में आप भ्रष्‍ट बेल की मांग पर SC बोला- मिस्‍टर रोहतगी हर कोई

Cash for Job Scam: कैश फॉर जॉब स्‍कैम मामले में सुप्रीम कोर्ट में पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पर तीखी टिप्‍पणी की है. अदालत ने ED से भी जवाब मांगा है.

पहली नजर में आप भ्रष्‍ट बेल की मांग पर SC बोला- मिस्‍टर रोहतगी हर कोई
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने कैश फार जॉब स्‍कैम मामले में काफी तल्‍ख टिप्‍पणी की है. कोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी से बुधवार को कहा कि पहली नजर में आप भ्रष्ट व्यक्ति हैं. आपके ठिकानों से करोड़ों रुपये बरामद हुए हैं. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्ल भुइयां की पीठ ने पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) से उनके लगातार जेल में रहने पर सवाल उठाया और कहा कि उन्हें अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता. सु्प्रीम कोर्ट की बेंच ने पार्थ चटर्जी के वकील मुकुल रोहतगी से कहा, ‘पहली नजर में आप (पार्थ चटर्जी) भ्रष्ट व्यक्ति हैं. आपके परिसर से करोड़ों रुपये बरामद हुए. आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भ्रष्ट व्यक्ति को इस तरह जमानत मिल सकती है?’ मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को छोड़कर अन्य सभी आरोपियों को मामले में जमानत दे दी गई है, जिनमें सबसे ताजा जमानत एक सप्ताह पहले दी गई है. इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, ‘हर कोई मंत्री नहीं था मिस्‍टर रोहतगी. आप टॉप पर थे. आप दूसरों के साथ समानता की मांग नहीं कर सकते. हां, आप जांच में देरी और अभियोजन पक्ष की भूमिका पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन मामले के गुण-दोष पर नहीं.’ ED का पक्ष रखने के लिए पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी कि अगर पार्थ चटर्जी को इस मामले में जमानत मिल जाती है तो भी वह जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ सीबीआई के भी मामले चल रहे हैं. Tags: National News, Supreme Court, West bengal newsFIRST PUBLISHED : December 4, 2024, 21:10 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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