ममता राज्यपाल के खिलाफ बयान दे सकती हैं बशर्ते हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
ममता राज्यपाल के खिलाफ बयान दे सकती हैं बशर्ते हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
Mamata Banerjee News: कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्यपाल सी. वी. आनंद बोस के बारे में कोई भी बयान देने के लिए आजाद हैं. मगर वह बयान अभिव्यक्ति की आजादी और पब्लिक ड्यूटी की सीमाओं के बाहर नहीं जाना चाहिए.
कोलकाता. कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्यपाल सी. वी. आनंद बोस के बारे में कोई भी बयान देने के लिए आजाद हैं. मगर वह बयान अभिव्यक्ति की आजादी और पब्लिक ड्यूटी की सीमाओं के बाहर नहीं जाना चाहिए. जस्टिस बिस्वरूप चौधरी और आई.पी. मुखर्जी की खंडपीठ ने हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि “अगर ऐसा नहीं किया गया तो अपीलकर्ताओं पर भारी हर्जाने और दूसरी कड़ी कार्रवाई का दावा किए जाने का जोखिम है.” ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने हाईकोर्ट की एकल पीठ के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए खंडपीठ के सामने अपील दायर की थी.
Tags: Calcutta high court, Mamata banerjeeFIRST PUBLISHED : July 27, 2024, 07:24 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed