यूपी में बकरी पालन मिल रही 50 लाख तक की सब्सिडीइन शर्तों का करना होगा पालन
यूपी में बकरी पालन मिल रही 50 लाख तक की सब्सिडीइन शर्तों का करना होगा पालन
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि केंद्र सरकार नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के तहत नस्ल सुधार के लिए बकरी पालन को बढ़ावा दे रही है. किसानों को 100 बकरी से लेकर 500 बकरी तक पाल सकते हैं. जिस पर किसानों को 50% सब्सिडी मिलती है.
शाहजहांपुर: केंद्र सरकार किसानों को आर्थिक तौर पर सशक्त करने के लिए खेती के साथ-साथ पशुपालन के लिए प्रोत्साहित कर रही है. केंद्र सरकार द्वारा नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत किसानों को बकरी पालन के लिए विशेष छूट दे रही है. केंद्र सरकार यह मिशन बकरियों की नस्ल सुधार के उद्देश्य के साथ चला रही है. इसके साथ-साथ किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी.
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि केंद्र सरकार नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के तहत नस्ल सुधार के लिए बकरी पालन को बढ़ावा दे रही है. किसानों को 100 बकरी से लेकर 500 बकरी तक पाल सकते हैं. जिस पर किसानों को 50% सब्सिडी मिलती है. 100 बकरी पालने के लिए 20 लाख रुपए की पूरी स्कीम के तहत किसानों को दो बार 5-5 लाख रुपए की छूट दी जाती है. किसानों को 200 बकरी पालने के लिए 40 लाख, 300 बकरी के लिए 60 लाख, 400 बकरी के लिए 80 लाख और 500 बकरी पालने के लिए 1करोड़ रूपए की स्कीम है. जिस पर 50% छूट मिलेगी. इस स्कीम का लाभ लेने के किसानों को सर्वोत्तम नस्ल की बकरी पालनी होगी. देसी नस्ल बकरी पालने के लिए स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा. इन शर्तों का करना होगा पालन
किसानों को कृषि विभाग की उद्यम मित्रा वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा. बकरी पालन की इस स्कीम का लाभ लेने के लिए किसान को बकरी पालन की पंजीकृत संस्था से प्रशिक्षण लेना जरूरी है. इसके अलावा किसान के पास एक एकड़ भूमि होना भी जरूरी है. भूमि पर किसी तरह का कोई पहले से लोन नहीं होना चाहिए. अगर किसान की जमीन पर किसान क्रेडिट कार्ड भी चल रहा है तो भी वह किसान बकरी पालन की स्कीम का लाभ लेने से वंचित रह जाएगा. अगर किसान के पास अपनी जमीन न हो तो वह 10 साल के लिए पंजीकृत लीज पर जमीन लेकर भी बकरी पालन कर सकता है.
बैंक अपनी शर्तों पर देगा लोन
डॉ. मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि किसानों को बकरी पालन की स्कीम का लाभ लेने के लिए 20 लाख रुपए की प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑनलाइन फार्म के साथ प्रस्तुत करनी होगी. उसके बाद पशु चिकित्सा विभाग की टीम जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी. फॉर्म कंप्लीट होने के बाद संबंधित बैंक को भेज दिया जाएगा. जिसके बाद बैंक अपनी शर्तों पर किसान को लोन देगा.
किसानों को मिलेगी भारी छूट
डॉ. मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि 20 लाख रुपए की स्कीम में 2 लाख रुपए कृषक अंश रहेगा जबकि 8 लाख बैंक से लोन लेने की बाध्यता रहेगी. किसान द्वारा 25% खर्च करने के बाद 5 लाख रुपए की छूट खाते में आ जाएगी. प्रोजेक्ट पूरा होने पर 5 लाख रुपए छूट की दूसरी किस्त किसान के खाते में भेजी जाएगी.
Tags: Agriculture, Local18, Shahjahanpur News, Uttar Pradesh News HindiFIRST PUBLISHED : June 14, 2024, 16:49 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed