कर्नाटक के शैक्षिक संस्थानों में बैन नहीं है हिजाब सुप्रीम कोर्ट में सरकार बोली- सिर्फ यूनिफॉर्म पहनने का दिया निर्देश
कर्नाटक के शैक्षिक संस्थानों में बैन नहीं है हिजाब सुप्रीम कोर्ट में सरकार बोली- सिर्फ यूनिफॉर्म पहनने का दिया निर्देश
Karnataka Hijab Row: कर्नाटक सरकार ने एक आदेश जारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक लगा दी है. इसके खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी. मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली हाई कोर्ट की पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि इस्लाम में मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनने को जरूरी नहीं बताया गया है. इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है.
नई दिल्ली. कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर रोक लगाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है. बुधवार को भी इस मामले पर शीर्ष अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्रदेश में हिजाब पहनने पर रोक नहीं लगाई गई है, बल्कि स्कूल-कॉलेजों में सिर्फ यूनिफॉर्म पहनने का निर्देश दिया गया है. बता दें कि शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर रोक लगाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. शीर्ष अदालत ऐसी 23 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रही है. इनमें से कुछ रिट याचिकाएं भी हैं.
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Tags: Karnataka News, Supreme court of indiaFIRST PUBLISHED : September 21, 2022, 14:48 IST