घर गिराने आया बुलडोजर रोते हुए महिला बोली आदमी विकलांग है कहां जाऊं

Bulldozer action in Bahraich: बहराइच में आज बुलडोजर से तोड़े जा रहे 23 अवैध भवन.हाई कोर्ट के आदेश पर अवैध भवनों के मालिकों को प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाने को 7 दिन पहले दिया था नोटिस.जिसको लेकर आज  जिला प्रशासन करा रही है ध्वस्तीकरण की कार्यवाही.तोड़े जा रहे रास्ते वा खलिहान की भूमि पर अवैध रूप से बने भवन.

घर गिराने आया बुलडोजर रोते हुए महिला बोली आदमी विकलांग है कहां जाऊं
बहराइच: उत्तर प्रदेश के बहराइच में प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश के तहत बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई की है. इस दौरान 23 अवैध भवनों को तोड़ा जा रहा है. यह कार्रवाई फखरपुर थाना क्षेत्र के सरायजगना गांव में की जा रही है, जहां खलिहान और रास्ते की जमीन पर अवैध रूप से बने इन भवनों को गिराने का आदेश दिया गया था. प्रशासन ने पहले ही अवैध भवनों के मालिकों को 7 दिन का नोटिस जारी कर दिया था, जिसके बाद आज यह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई है. गाटा संख्या 211, 212 और 92 में स्थित इन भवनों को अवैध माना गया है. बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने कुछ मकान भी आ सकते हैं, और गाटा संख्या 92 में एक टेलीफोन एक्सचेंज भी स्थित है. कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीएम ने पुलिस से 1 प्लाटून पीएसी की मांग की, ताकि किसी भी प्रकार की शांति भंग की स्थिति से निपटा जा सके. बुलडोजर ने उजाड़े लोगों के घर-दुकान सुबह 10 बजे से इस कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई थी, जिसके चलते कई लोग अपने मकानों और सामानों को खुद ही हटाते हुए दिखाई दिए. करीब 11 से 12 बजे के बीच प्रशासन के दो बुलडोजर पहुंचे और उन्होंने अवैध भवनों को गिराना शुरू कर दिया. इस कार्रवाई के दौरान कई दुकानों को ध्वस्त किया गया. इस दौरान कई महिलाओं को बुजुर्गों को रोता हुआ भी देखा गया. उनका मानना है कि हमारा पूरा जीवन यहां पर बीता है. वहीं, एक महिला का घर गिराने जब बुलडोजर पहुंचा तो वो रोने लगी. और कहने लगी कि मेरा आदमी विकलांग है, छोटे बच्चे हैं. उन्हें लेकर मैं अब कहां जाऊंगी. अब तो हद हो गई… बागपत का एक और थूक लगाकर रोटी सेंकने का वीडियो वायरल, युवक को खोज रही पुलिस कैसे शुरू हुई यह कार्रवाई? यह कार्रवाई एक महिला हदीसुन द्वारा लगभग एक वर्ष पहले हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका के बाद शुरू हुई. इसमें तीन फुट के रास्ते पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत की गई थी. हाईकोर्ट ने इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए गाटा संख्या 211, 212 और 92 पर बने अवैध संरचनाओं को गिराने का आदेश दिया. प्रशासन ने पहले ही अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को अपने भवन खाली करने के निर्देश दिए थे, जिनमें से कुछ लोगों ने स्वयं अपने मकान को तोड़ना शुरू कर दिया था. जबकि शेष बचे भवनों को बुलडोजर द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है. Tags: Bahraich news, Local18FIRST PUBLISHED : September 25, 2024, 15:45 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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