Badlapur: कल महाराष्ट्र बंद! इससे पहले आया बंबई हाईकोर्ट का ये अहम आदेश

Badlapur Sexual Assault Case: बदलापुर की घटना के विरोध में शनिवार को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया गया है. इस बीच बंबई हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है.

Badlapur: कल महाराष्ट्र बंद! इससे पहले आया बंबई हाईकोर्ट का ये अहम आदेश
Badlapur Sexual Assault Case: मुंबई के नजदीक ठाणे के बदलापुर के नामी स्कूल में दो बच्चियों के यौन उत्पीड़न के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है. इस घटना में स्कूल प्रशासन के साथ-साथ पुलिस के स्तर पर घोर लापरवाही देखी गई. इस कारण मुंबई में पिछले दिनों बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए. इस बीच घटना के विरोध में विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने शनिवार को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया था. गठबंधन के नेताओं ने आम जनता से इस बंद में शामिल होने का आह्वान किया था. इस बीच यह मामला बंबई हाईकोर्ट पहुंच गया और वहां महाविकास अघाड़ी को बड़ा झटका लगा है. बंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने शुक्रवार को कहा कि अदालत 24 अगस्त को किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति द्वारा बुलाए गए बंद को अनुमति नहीं देगी. शिवसेना उद्धव गुट के नेता उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कांफ्रेंस में बंद का आह्वान किया था. आरोप है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए महाविकास अघाड़ी ने बंद बुलाया है. आरोप लगाया गया है कि इस बंद से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल समेत आम जनता पर बोझ पड़ेगा. मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ इस मामले की सुनवाई की. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ ने हाईकोर्ट में सफाई देते हुए कहा कि इस तरह का बंद बुलाने का अधिकार किसी को नहीं है. राज्य सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि 24 अगस्त का बंद पूरी तरह से अवैध है और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अगर सुप्रीम कोर्ट पहले ही निर्देश दे चुका है तो हमारे हस्तक्षेप की क्या जरूरत है? ये सवाल हाई कोर्ट ने पूछा. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं से यह भी पूछा कि अगर राज्य सरकार की भूमिका स्पष्ट है तो वे हमें इसमें क्यों घसीट रहे हैं. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को चेतावनी दी है कि वे याचिका में राजनीतिक आरोप न लगाएं. हाईकोर्ट ने कहा कि हम आम जनता के हित में याचिका पर सुनवाई करेंगे. Tags: Mumbai crime, Mumbai policeFIRST PUBLISHED : August 23, 2024, 17:35 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed