एस सिद्धार्थ के इस निर्देश से बिहार के शिक्षकों की नौकरी पर आया नया खतरा!

Bihar Teacher News: बिहार में शराब बंदी कानून पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद बिहार सरकार में भी हलचल है. सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि अवैध शराब माफियाओं पर नकेल के लिए बहुत जल्द CCA और संपति जब्ती कानून लागू किया जा सकता है.

एस सिद्धार्थ के इस निर्देश से बिहार के शिक्षकों की नौकरी पर आया नया खतरा!
हाइलाइट्स बिहार में अब सरकारी शिक्षक निजी कोचिंग संस्थानों में नहीं पढ़ा सकेंगे. ACS एस सिद्धार्थ का निर्देश-कोई सरकारी शिक्षक कोचिंग में नहीं पढ़ाएंगे. शिक्षा विभाग ने कसी लगाम, छात्र अब इस समय नहीं जा सकेंगे कोचिंग. पटना. बिहार में क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले शिक्षकों के निजी कोचिंग संस्थान में पढ़ने पर रोक लगा दी है. अगर शिक्षक ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन्हें अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है. आदेश केवल शिक्षकों के लिए ही नहीं है, बल्कि छात्रों के लिए भी है कि वह स्कूल टाइम में निजी कोचिंग संस्थान में जाकर नहीं पढ़ सकेंगे. प्रधानाध्यापक को इसकी मॉनीटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. दरअसल, शिक्षा विभाग का मानना है कि शिक्षकों के कोचिंग और ट्यूशन पढ़ाने से उनका ध्यान और ऊर्जा स्कूल के बच्चों पर कम लगती है. बच्चों का सरकारी स्कूलों से मोहभंग कई बार बच्चे स्कूल के बजाय सीधे कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं. इससे स्कूल की भूमिका कमजोर हो जाती है. निजी कोचिंग का प्रचलन सरकारी स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करता है. हालांकि, नए निर्देश के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे बच्चों को कोचिंग क्लास करने से मनाही नहीं है. स्कूल टाइम के बाद किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ाई करेंगे तो उस पर रोक नहीं है. शिक्षा विभाग ने स्कूल परिसर में शिक्षकों और छात्रों के रील्स बनाने पर भी रोक लगा दी है. बिहार सरकार के स्कूलों में रील्स बनाए जाने पर रोक है और डांस ड्रामा की रील्स बनाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी. शिक्षकों के इंवॉल्वमेंट पाए जाने पर नौकरी चली जाएगी. बिहार सरकार का यह कदम  शिक्षा प्रणाली को सुधारने के अलावा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है. हालांकि, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने स्पष्ट करते हुए बताया है कि स्कूल परिसर में शैक्षणिक कार्यों पर रोक नहीं है, यदि कोई बच्चों को पढ़ाई दिखाई से जुड़ा वीडियो दिखाना चाहते हैं तो दिखाएं. यूट्यूब से पढ़ाना है तो अध्ययन में मदद होगी. लेकिन, डांस और ड्रामा करते हैं तो कार्रवाई होगी. आपके घर और पार्टी पर रोक नहीं है. एस सिद्धार्थ के निर्देश में कहा गया है कि स्कूल परिसर में शैक्षणिक कार्य होगा. पढ़ाई-लिखाई के लिए रोक नहीं है चाइल्ड राइट का ध्यान रखना होगा. हालांकि, सरकार द्वारा लागू किए गए आदेश का व्यावहारिक रूप में अनुपालन करना बेहद कठिन है और साथ ही एक बड़ीचुनौती भी. ऐसे में देखना होगा शिक्षा विभाग का यह आदेश धरातल पर कितना कारगर साबित होता है. Tags: Bihar News, Bihar Teacher, Patna News TodayFIRST PUBLISHED : November 17, 2024, 14:27 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed