Bihar: ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वाले हो जाएं होशियार और अब जेल जाने को रहें तैयार!
Bihar: ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वाले हो जाएं होशियार और अब जेल जाने को रहें तैयार!
Bihar News: अगर आप बिहार की राजधानी पटना में रहते हैं और व्हीकल ड्राइविंग करते हैं तो सावधान हो जाइए. ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर पटना पुलिस के ट्रैफिक विंग ने एक बड़ा फैसला ले लिया है. अब आप पर केवल जुर्माना भर नहीं लगेगा बल्कि आपराधिक मुकदमा भी चल सकता है. जानिये पूरा मामला क्या है.
हाइलाइट्स ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले पर सख्त एक्शन लेगी पुलिस. ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने के साथ चल सकता है आपराधिक मुकदमा.
पटना. ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर ट्रैफिक पुलिस एक्शन मोड में आ गई है. ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखकर गाड़ी चलाने वाले 133 लोगों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने जिला परिवहन विभाग को गाड़ियों के नंबर और मलिक के नाम भेज दिये हैं. ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने 20 बार ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखकर गाड़ी का परिचालन किया है. इतना ही नहीं 5691 लोग ऐसे हैं जिनके लाइसेंस फिलहाल सस्पेंड या निलंबित करने का फैसला लिया गया है. ऐसे लोगों ने कम से कम पांच बार ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं. ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को ट्रैफिक पुलिस ने एक बड़ी सबक देने की कोशिश की है.
अगर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या कैंसिल करने के बावजूद आप गाड़ियों का परिचालन करते पकड़े जाते हैं तो न केवल आपकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी, बल्कि आपके ऊपर आपराधिक मुकदमा भी चलाया जाएगा. पटना के ट्रैफिक एसपी श्री अपराजित ने लोगों को आगाह किया है कि ट्रैफिक पुलिस का मकसद आपसेब्रह्माने की राशि नहीं वसूलना है, बल्कि आप आपकी सुरक्षा है.उन्होंने कहा कि हर हाल में ट्रैफिक नियमों का परिचालन अनुपालन करते हुए ही आप अपनी गाड़ियों का परिचालन करें.
दरअसल, परिवहन विभाग ने अपनी समीक्षा के दौरान यह पाया था की पटना में बड़े पैमाने पर लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और बार-बार चालान काटने के बावजूद ट्रैफिक नियमों की अनदेखी से बाज नहीं आ रहे हैं. ऐसे में अब इन लोगों को कानूनी कार्रवाई की जद में लाने के लिए परिवहन विभाग की पहल पर कार्रवाई शुरू की गई है.
Tags: Patna News Update, Traffic Police, Traffic rulesFIRST PUBLISHED : November 17, 2024, 07:40 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed