बड़ी खबर: लालू प्रसाद यादव अब जा सकेंगे सिंगापुर कोर्ट ने दी इतने दिनों की इजाजत

आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आरोपी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को सिंगापुर जाने की इजाजत मिल गई है. दरअसल, लालू प्रसाद यादव ने इलाज कराने के लिए सिंगापुर जाने की इजाजत मांगी थी, जिस पर आज राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक सिंगापुर जाने इजाजत मिली है.

बड़ी खबर: लालू प्रसाद यादव अब जा सकेंगे सिंगापुर कोर्ट ने दी इतने दिनों की इजाजत
नई दिल्ली: आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आरोपी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को इलाज कराने के लिए सिंगापुर जाने की इजाजत मिल गई है. दरअसल, लालू प्रसाद यादव ने कोर्ट में याचिका दायर कर इलाज कराने के लिए सिंगापुर जाने की इजाजत मांगी थी, जिस पर आज यानी बुधवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक सिंगापुर जाने इजाजत दी है. लालू को मिल गया है पासपोर्ट बता दें कि बीते दिनों सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को उनका पासपोर्ट लौटाने के आदेश दिए थे. लालू प्रसाद ने पासपोर्ट वापस करने का अनुरोध करते हुए 13 सितंबर को अदालत में अर्जी दाखिल की थी. लालू की अर्जी पर सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने अदालत से कहा था कि सिंगापुर के चिकित्सक ने 24 सिंतबर को लालू यादव को वहां जांच की तारीख दी है, लिहाजा उससे पहले उन्हें सिंगापुर पहुंचना होगा. अतः उन्होंने मांग की कि यथाशीघ्र लालू यादव का पासपोर्ट वापस किया जाए. साथ ही अधिवक्ता ने यह भी अनुरोध किया कि सिंगापुर जाने के दिन से कम से कम दो महीने तक के लिए पासपोर्ट जारी किया जाए. चारा घोटाले में जमा करा लिया गया था पासपोर्ट चारा घोटाला में दोषी करार दिए जाने के बाद लालू यादव का पासपोर्ट सीबीआई कोर्ट ने जमा करा लिया था. सीबीआई कोर्ट ने पासपोर्ट जमा कराने के साथ ही लालू यादव के देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी थी. लालू यादव की ओर से पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने का हवाला देते हुए नवीनीकरण के लिए पासपोर्ट रिलीज करने की मांग की गई थी. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी| Tags: Bihar News, Lalu Prasad YadavFIRST PUBLISHED : September 28, 2022, 11:25 IST