बिहार नगर निकाय चुनाव: मतदान केंद्र और मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि घोषित बूथों पर वोटर की संख्‍या भी तय

Bihar Civic Body Election-2022: बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं. मतदान केंद्र तय कर दिए गए हैं. मतदाता सूच‍ियों का प्रकाशन भी जल्‍द ही कर दिया जाएगा. इसके साथ ही एक बूथ पर मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्‍या भी तय कर दी गई है.

बिहार नगर निकाय चुनाव: मतदान केंद्र और मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि घोषित बूथों पर वोटर की संख्‍या भी तय
पटना. बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव-2022 की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. राज्‍य निर्वाचन आयोग की ओर से इस बाबत दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं. राज्‍य निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों के गठन और अपडेटेड मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि घोषित कर दी है. बिहार में नगर निकाय का कार्यकाल पहले ही समाप्‍त हो चुका है, लेकिन किन्‍हीं वजहों से चुनाव नहीं कराया जा सका. अब चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं. मतदान केंद्र के गठन से लेकर मतदाता सूची को अपडेट करने तक की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. जानकारी के अनुसार, नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव को लेकर मतदान केंद्र के गठन और मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि की घोषणा कर दी है. मतदान केंद्र का गठन और सूची का प्रकाशन 29 अगस्त को होगा. बूथों को चिन्हित करने और मतदाताओं की संख्या को सॉफ्टवेयर में इंट्री करने का काम 9 जुलाई से 18 जुलाई के बीच होगा. इस पर किसी भी प्रकार का दावा या आपत्ति 19 जुलाई से 1 अगस्त के बीच किया जाएगा. अंतिम रूप से मतदान केंद्रों की अनुमोदित सूची का प्रकाशन किया जाएगा. चौथे चरण में 9 नगर निकायों के वाद परिसीमन के प्रारूप का प्रकाशन 19 जुलाई को किया जाएगा. पटना को छोड़कर प्रथम चरण के शेष जिलों के मतदाता सूची का प्रकाशन 9 जुलाई को किया जाएगा. मतदान केंद्रों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने खास निर्देश जारी किया है. राज्‍य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, हर बूथ पर ज्यादा से ज्यादा 1 हजार मतदाता ही वोट डाल सकेंगे. लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए बनाए गए मतदान केंद्रों को ही उस वार्ड के लिए बूथ बनाया जाएगा. मतदाताओं के लिए अधिकतम 2 किलोमीटर के अंदर मतदान केंद्र होना चाहिए. राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी करते हुए बताया है कि किसी भी थाना, अस्पताल, धार्मिक भवन या विवादित भूमि पर मतदान केंद्र नहीं बनाया जा सकता है. एक भवन में अधिकतम 4 मतदान केंद्र ही बनाए जा सकते हैं. एक विशेष स्थान पर रहने वाले मतदाताओ को एक ही मतदान केंद्र से जोड़ा जाएगा. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | Tags: Bihar News, Civic Body ElectionsFIRST PUBLISHED : July 08, 2022, 14:29 IST