म‍ियां-बीवी राजी तो क्‍या करेगा काजीअसम में ये ही होगा हेमंत सरकार लाई कानून

Registration of Muslim Marriages: असम की कैबिनेट ने एक ऐसे बिल को मंजूरी दी है, जिसके कानून बनने के बाद से मुस्लिमों की शादियां और तलाक का कानूनी तौर पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. इससे राज्य में बाल विवाह को रोकने में मदद मिलेगी. क्योंकि उनको कानूनी तौर दर्ज ही नहीं किया जाएगा.

म‍ियां-बीवी राजी तो क्‍या करेगा काजीअसम में ये ही होगा हेमंत सरकार लाई कानून
गुवाहाटी. असम कैबिनेट ने बुधवार को एक प्रस्तावित कानून को मंजूरी दे दी. जिसका उद्देश्य मुस्लिम जोड़ों के लिए अपनी शादी और तलाक का सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य बनाना है. एक बार लागू होने के बाद, यह कानून मुस्लिम विवाह और तलाक को दर्ज करने वाले काजियों की भूमिका को खत्म कर देगा. असम मुस्लिम विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक- 2024,आज से शुरू होने वाले शरदकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में पेश किया जाएगा. सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने एक्स पर पोस्ट किया कि कैबिनेट ने जिस मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 को मंजूरी दी है, इसमें दो विशेष प्रावधान हैं: पहला अब मुस्लिम विवाहों का रजिस्ट्रेशन सरकार द्वारा किया जाएगा न कि काजी द्वारा और बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन अवैध माना जाएगा. Tags: Assam news, CM Himanta Biswa Sarma, Muslim Marriage, Muslim marriage registrationFIRST PUBLISHED : August 22, 2024, 10:39 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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