सोशल मीडिया पर कमांडो गुप-चुप कर रही थी ये काम अब पड़ गए लेने के देने
सोशल मीडिया पर कमांडो गुप-चुप कर रही थी ये काम अब पड़ गए लेने के देने
असम पुलिस की महिला कमांडो केवल मौज मस्ती के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती नहीं पाई गई. यही वजह है कि उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है. उसे सस्पेंड कर विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं. सरकारी कर्मचारियों के लिए बने नियमों में ऐसा करना अवैध है.
हाइलाइट्स असम पुलिस में यह महिला कमांडो तैनात है. कमांडो को सस्पेंड कर उसके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं. यह कमांडो सोशल मीडिया के जरिए 'अवैध' काम में जुटी हुई थी.
नई दिल्ली. एक पुलिसकर्मी बहुत सारे नियमों और कानून से बंधा होता है. यह डिसिप्लिन ही शहर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सबसे ज्यादा काम आता है. अगर बात कमांडो की हो तो उसे और भी सख्त ट्रेनिंग दी जाती है ताकि किसी भी आतंकी घटना की स्थिति में सबसे पहले वो मौके पर पहुंचकर स्थिति पर काबू पा सके. असम में एक ऐसा मामला सामने आया, जहां महिला मांडो सोशल मीडिया के माध्यम से एक अवैध काम करती हुई पकड़ी गई. भले ही सिविलियन की तर्ज पर पुलिसकर्मियों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल की कोई मनाही नहीं है लेकिन उन्हें कुछ नियम का पालन करना होता है.
असम पुलिस की महिला कमांडो केवल मौज मस्ती के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती नहीं पाई गई. वो ड्यूटी के बीच सोशल मीडिया की मदद से पैसे कमाने के ‘खेल’ में लगी हुई थी. सरल शब्दों में कहें तो यह महिला सोशल मीडिया का व्यवसायिक इस्तेमाल कर रही थी. नियम के अनुसार देश में कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी अन्य तरह की सेवा व व्यवसायिक गतिविधि के माध्यम से पैसा नहीं कमा सकता है. ऐसे में पुलिस महकमे को अंधेरे में रखते हुए वो ये काम कर रही थी. डिपार्टमेंट को इसकी भनक लगी तो महिला कमांडो को सस्पेंड कर दिया गया और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई. पुलिस महानिदेशक जी.पी. सिंह ने यह जानकारी दी.
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जीपी सिंह ने अपने ‘एक्स’ पर लिखा, “सोशल मीडिया पोस्ट की नियमित निगरानी के दौरान, यह पाया गया कि हमारी एक महिला कर्मचारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पैसे कमाने के लिए कर रही थीं. सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली कोई भी व्यावसायिक गतिविधि नियमों का उल्लंघन है. लिहाजा वेरिफिकेशन के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जा रही है.’
Tags: Assam news, Assam Police, Social Media GuidelinesFIRST PUBLISHED : May 30, 2024, 23:47 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed