ताकि आप चौंक न जाए केजरीवाल की याचिका पर ED कर रही थी जिरह SC ने सुनाया

Arvind Kejriwal News: सुप्रीम कोर्ट में आज यानी मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई है. सुप्रीम कोर्ट आज इस बात पर विचार करेगा कि मौजूदा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाए या नहीं.

ताकि आप चौंक न जाए केजरीवाल की याचिका पर ED कर रही थी जिरह SC ने सुनाया
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में आज यानी मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई है. सुप्रीम कोर्ट आज इस बात पर विचार करेगा कि मौजूदा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाए या नहीं. सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से यह तय हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे या नहीं. सुप्रीम कोर्ट आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को साफ तौर पर तैयार रहने को कह दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप चौंक न जाएं, इसलिए कोर्ट आपको पहले ही अवगत करा रही है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ आज अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी. अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव के बाकी चरणों के दौरान प्रचार कर पाएंगे या नहीं, यह आज की अदालत की कार्यवाही के नतीजे पर निर्भर करेगा. अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह तिहाड़ जेल में बंद हैं. शीर्ष अदालत ने तीन मई को कहा था कि वह मौजूदा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकती है. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू से कहा था कि गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में समय लगने की संभावना है और इसलिए अदालत उन्हें अंतरिम जमानत देने पर जांच एजेंसी का पक्ष सुनने पर विचार कर रही है. दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिये मतदान 25 मई को होना है. अरविंद केजरीवाल आएंगे जेल से बाहर? जमानत मिलेगी या नहीं… सुप्रीम कोर्ट आज करेगा फैसला सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एएसजी राजू से कहा था, ‘ऐसा लगता है कि हम आज (शुक्रवार) सुनवाई पूरी नहीं कर सकते. हम मंगलवार सुबह इसे देखेंगे. अगर इसमें समय लगता है, तो हम चुनाव की वजह से अंतरिम जमानत के सवाल पर विचार करेंगे.’ इसके बाद ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि वह अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध करेंगे. उन्होंने मामले में पिछले महीने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद उनके द्वारा दिए गए बयानों की ओर इशारा किया. एएसजी राजू ने अदालत से कहा, ‘कृपया देखिए कि वह किस तरह के बयान दे रहे हैं.’ इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था, ‘हम आपको एजेंसी यानी ईडी को पीठ की मंशा से अवगत करा रहे हैं, ताकि सात मई को जब अंतरिम जमानत का मुद्दा आए, तो वह चौंक नहीं जाए. हम सिर्फ कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे और यह नहीं कह रहे कि हम अंतरिम जमानत देंगे. हम अंतरिम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते.’ सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ को सूचित किया था कि 16 मार्च को चुनाव की घोषणा की गई और 21 मार्च को केजरीवाल को ईडी ने उसके पास पिछले साल जुलाई से उपलब्ध बयानों और सामग्रियों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया. पीठ ने सिंघवी से पूछा कि दिल्ली में चुनाव कब होने हैं, जिस पर वरिष्ठ अधिवक्ता ने जवाब दिया कि राष्ट्रीय राजधानी में 23 मई को प्रचार थम जाएगा और 25 मई को मदतान होगा. इससे पहले नौ अप्रैल को उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि यह गैरकानूनी नहीं है और केजरीवाल को बार-बार जारी समन की अवहेलना करने और जांच में शामिल नहीं होने के बाद ईडी के पास ‘बहुत कम विकल्प’ बचा था. Tags: Arvind kejriwal, CM Arvind Kejriwal, Delhi liquor scam, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : May 7, 2024, 07:34 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed