केजरीवाल के जमानत पर समर्थकों ने मनाना शुरू कर दिया था जश्न तभी अचानक से
केजरीवाल के जमानत पर समर्थकों ने मनाना शुरू कर दिया था जश्न तभी अचानक से
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से शराब मामले में जमानत मिल गई. इस खबर को सुनकर समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया. लेकिन, कुछ ही समय में टीवी पर एक बात सुनकर समर्थकों में सन्नाटा पसर गया....
नई दिल्ली. दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई. सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिनों से जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी. इस फैसले का शुक्रवार सुबह से ही आम आदमी पार्टी के दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे. पार्टी नेता आपस में एक-दूसरे से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में जानकारी ले रहे थे. तभी, सुबह 10.50 के आस-पास दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी के केस में जमानत मिलने की खबर आती है. इस खबर को आते ही समर्थकों ने जश्न शुरू कर दिया. लेकिन, कुछ ही देर के बाद अचानक से सन्नाटा पसर गया.
अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने की खबर के बाद समर्थकों ने टीवी का आवाज तेज कर दिया. आप कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे को बधाई दे रहे थे. तभी अचानक से यह खबर मिली है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के केस में जमानत जरूर मिल गई है, लेकिन वह अभी भी जेल से बाहर नहीं आएंगे.
जश्न कुछ ही देर में गम में बदल गया
समर्थकों को जानकारी दी गई कि क्योंकि सीबीआई ने भी अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में केस दर्ज किया है. इस वजह से वह अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे. इस मामले की सुनवाई 18 जुलाई को होने वाली है. इसलिए अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर आने के लिए 18-19 जुलाई तक इंतजार करना पड़ेगा. लेकिन, इतना तय है कि ईडी के केस में अंतरिम जमानत मिलना सीबीआई मामले से ज्यादा मुश्किल था. इसलिए आपलोग निराश न हों अब अरविंद केजरीवाल जेल से जरूर बाहर आएंगे.
आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है. इससे पहले भी लोकसभा चुनाव के दौरान 51 दिनों तक जेल में रहने के बाद अंतरिम बेल पर जेल से बाहर आए थे. लेकिन, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको 2 जून को वापस जेल आना होगा. केजरीवाल चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद 2 जून को तिहाड़ दोबारा से पहुंच गए. लेकिन, इस बार जज संजीव खन्ना की बेंच ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दिया और साथ ही यह मामला तीन जजों के बेंच के पास भेज दिया.
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आपको बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने 17 मई की इस केस की सुनवाई में केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था. पीठ में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था.
Tags: Arvind kejriwal, Bail grant, Delhi CM Arvind KejriwalFIRST PUBLISHED : July 12, 2024, 12:15 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed