अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली बेल लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस बात से खुश AAP
अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली बेल लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस बात से खुश AAP
सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी थी. हालांकि ईडी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसने इस आदेश पर स्टे लगा दिया. इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने इस स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी बात कही, जिससे सीएम केजरीवाल के जेल से बाहर निकलने की उम्मीद जग गई है...
नई दिल्ली. दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख सीएम केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक हटाने से मना कर दिया है. कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई बुधवार 26 जून के लिए टाल दी है. हालांकि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी बात कही, जिससे सीएम केजरीवाल के जेल से बाहर निकलने की उम्मीद जग गई है.
दरअसल सीएम केजरीवाल को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी थी. हालांकि ईडी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसने इस फैसले पर स्टे लगा दिया. इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने इस स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस दौरान सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘आमतौर पर जमानत अर्जियों पर स्टे नहीं लगता. वो उसी समय पारित होते हैं. ये बात (जमानत पर स्टे) बेहद असामान्य है.’
तुषार मेहता ने दी ये दलीलें
इस दौरान ASG राजू ने कहा कि ‘निचली अदालत का आदेश विकृत (perverse) है तो स्टे लग सकता है.’ वहीं SG तुषार मेहता ने भी आपत्ति जताते हुए कहा, ‘ये कोई हाई प्रोफाइल मामला नहीं है. हाई कोर्ट को प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिये.’ तुषार मेहता ने कहा, ‘निचली अदालत में वेकेशन जज दो दिनों के लिए थी. कोर्ट को संतुष्ट होने से पहले पूरे रिकॉर्ड को देखना चाहिए था. कोर्ट ने शुरुआत में ही बोला ये हाई प्रोफाइल केस है. आदेश में लिखा भी कि पूरा रिकॉर्ड नहीं देखा.’
हालांकि कोर्ट ने उनक आपत्ति दरकिनार करते हुए कहा कि बुधवार को इस मामले को सुना जाएगा और इस बीच हाईकोर्ट का आदेश आता है तो उसे भी रिकॉर्ड पर लाया जाए.’ कोर्ट ने कहा, ‘ऐसा करते हैं, इसे अगले हफ़्ते सुन लेते हैं. एक बार हाई कोर्ट का फैसला आ जाए.’
केजरीवाल के वकील ने जताई ये उम्मीद
वहीं सीएम केजरीवाल के वकील ऋषिकेश मिश्रा ने कहा, ‘हाई कोर्ट के पास बिलकुल निचली अदालत के फ़ैसले को पलटने का अधिकार है. स्टे भी लगा सकती है, लेकिन इसके लिए उसी दिन आदेश दिया जाता है. यही बात हमने सुप्रीम कोर्ट में उठाई है. कोर्ट ने भी इसे असामान्य माना है. अब जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट से ही होगा. कल तक हाईकोर्ट का भी आदेश आने की संभावना है, तो बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.’
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए उन्हें जमानत दे दी थी जिसके बाद केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर किया था.
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 जून को एक अंतरिम आदेश में प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो की रिहाई पर रोक लगा दी थी, इसमें निचली अदालत के जमानत आदेश को चुनौती दी गई थी.
सीएम केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की अवकाश पीठ ने निर्देश दिया कि मामले की पूरी सुनवाई होने तक जमानत आदेश लागू नहीं किया जाना चाहिए। उसी दिन बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। साथ ही कहा कि वह दो से तीन दिनों में अपना आदेश सुनाएगी.
ईडी ने गुरुवार को ट्रायल कोर्ट से अनुरोध किया था कि आदेश की घोषणा के बाद जमानत बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने में 48 घंटे की मोहलत दी जाए, लेकिन, ट्रायल कोर्ट ने जमानत देने के अपने आदेश पर रोक लगाने की ईडी की याचिका को खारिज कर दिया था. (IANS इनपुट के साथ)
Tags: Arvind kejriwal, Enforcement directorate, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : June 24, 2024, 15:12 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed