योगी सरकार की तर्ज पर कानून ले आया ये राज्य अब एग्जाम में चीटिंग की तो
योगी सरकार की तर्ज पर कानून ले आया ये राज्य अब एग्जाम में चीटिंग की तो
अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने मंगलवार को सर्वसम्मति से अरुणाचल प्रदेश परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) विधेयक पारित कर दिया. यह एक ऐसा घटनाक्रम है, जो राज्य में एक बड़े पेपर लीक की घटना के दो साल बाद आया है.
नई दिल्ली. अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने मंगलवार को सर्वसम्मति से अरुणाचल प्रदेश परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) विधेयक पारित कर दिया. यह एक ऐसा घटनाक्रम है, जो राज्य में एक बड़े पेपर लीक की घटना के दो साल बाद आया है. यह विधेयक केंद्र और अन्य राज्यों द्वारा पारित इसी तरह के कानूनों के अनुरुप है. इसके तहत भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने या गलत साधनों का उपयोग करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 5 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. विधेयक के तहत ऐसे काम में शामिल गैंग के लोगों पर 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और साथ ही उनसे परीक्षा आयोजित करने की आनुपातिक लागत भी वसूली जा सकती है.
संगठित अपराध में शामिल व्यक्तियों को लंबी सजा- 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना- का सामना करना पड़ेगा और संगठित अपराध में शामिल संस्थानों की संपत्ति जब्त की जाएगी. गौरतलब है कि 2022 में सहायक इंजीनियरों की भर्ती परीक्षा में लीक के बाद अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (APPSC) के कामकाज को लेकर राज्य में लोगों में आक्रोश देखा गया था और मुख्यमंत्री पेमा खांडू की पिछली सरकार पर भी इसका असर पड़ा था. इस साल की शुरुआत में राज्य में भाजपा सरकार के साथ सत्ता में वापस आने के बाद मौजूदा विधानसभा सत्र पहला है.
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मंगलवार को विधानसभा को बताया कि इस विधेयक का मूल कारण यह है कि 2022 में लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पेपर लीक की खबर से पूरी व्यवस्था हिल गई थी. मुझे याद है कि जिस दिन यह खबर मीडिया में आई थी, उस दिन मैं एक टूर प्रोग्राम के लिए जीरो में था. वहां के मीडियाकर्मियों ने मुझसे इटानगर में इन घटनाओं की फैल रही खबरों पर सवाल पूछे थे और मैंने पहले दिन उनसे कहा था कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण खबर है और इसमें शामिल अपराध को परिभाषित करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं. मैंने कहा था कि हम इस मामले से सख्ती से निपटेंगे.”
उन्होंने लीक के बाद सरकार की विश्वसनीयता में आई कमी को भी स्वीकार किया. उन्होंने कहा कि ‘पिछले कुछ सालों में इसने सरकार के लिए बहुत सी समस्याएं खड़ी की हैं और यह सही भी है, क्योंकि हमारे राज्य और समाज का भविष्य युवा हैं और सरकारी संस्थान में काम करना उनकी आकांक्षा है. यह उनके माता-पिता के लिए भी एक उम्मीद है.’ गौरतलब है कि यूपी में नए कानून में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित व्यवहार और पेपर लीक में शामिल लोगों के लिए आजीवन कारावास और अधिकतम 1 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.
Tags: Arunachal pradesh, Arunachal Pradesh News, Civil Services Examination, Criminal LawsFIRST PUBLISHED : July 24, 2024, 11:33 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed