4 साल की मासूम से रेप करने वाले रेपिस्ट को कोर्ट ने सुनाई सजा कहा-आखिरी सांस तक जेल में रखा जाए

Jodhpur News. देशभर में दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान की स्थिति शर्मनाक है. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आकंड़ों के मुताबिक राजस्थान रेप के मामलों में पहले नंबर पर है और उसमें भी नाबालिगों से यौन शोषण के हालात तो और भी बदतर हैं. जोधपुर में रेप के एक मामले में महज 53 दिन में सुनवाई पूरी कर आरोपी को शेष जीवन तक जेल में रखने की सजा सुनाई गई है.

4 साल की मासूम से रेप करने वाले रेपिस्ट को कोर्ट ने सुनाई सजा कहा-आखिरी सांस तक जेल में रखा जाए
हाइलाइट्सजोधपुर के बालेसर थाना इलाके में हुई थी वारदातपोक्सो कोर्ट ने आरोपी को लेकर की कड़ी टिप्पणी जोधपुर. जोधपुर जिले में चार साल की मासूम के साथ हुए दुष्कर्म के मामले  पोक्सो कोर्ट ने 25 वर्षीय आरोपी को जीवन की आखिरी सांस तक जेल में रखने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई महज 53 दिनों में पूरी करके आरोपी को सजा (Sentenced) सुना दी. पोक्सो कोर्ट के जज अनिल आर्य ने टिप्पणी करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में कन्या को देवी रूपेण माना गया है. उसके स्वरूप की पूजा की जाती है. ऐसे समाज में इस तरह के अपराध अस्वीकार्य हैं. वारदात 6 जुलाई 2022 को जोधपुर जिले के बालेसर थाना इलाके में हुई थी. वहां चार साल की मासूम अपने घर के सामने खाट पर सो रही थी. मासूम के माता-पिता घर के सामने ही स्थित खेत में कृषि कार्य में व्यस्त थे. इस दौरान बालेसर के जीयाबेरी निवासी 25 वर्षीय आरोपी सुमेराराम पुत्र भंवराराम वहां आया और मासूम को अकेला देखकर उसके साथ दुष्कर्म किया. दुष्कर्मी को गिरफ्तार कर जल्द पेश किया चालान वारदात के दौरान मासूम चीखी तो उसकी आवाज सुनकर उसके माता-पिता भागते हुए वहां पहुंचे तो वो हालात देखकर अवाक रह गए कि आरोपी मासूम के साथ रेप कर रहा था. उन्होंने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो वह धक्का देकर फरार हो गया. गंभीर रूप से घायल मासूम को बालेसर के प्राथमिक उपचार केंद्र ले जाया गया. यहां से मासूम को जोधपुर रैफर कर दिया गया. पुलिस ने आरोपी को 17 अगस्त को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और 30 अगस्त को संशोधित चालान भी पेश कर दिया. कोर्ट में नहीं चली आरोपी के वकील की दलीलें कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने कोर्ट से गुहार करते हुए कहा कि आरोपी पूर्व में किसी भी मामले में सजायाफ्ता नहीं है. यह उसका पहला अपराध है. आरोपी की आर्थिक स्थिति और घर की स्थिति बताते हुए कोर्ट को बताया गया कि आरोपी बहुत ही निर्धन परिवार से है. उसके दो छोटे बच्चे भी हैं. ऐसी परिस्थितियों में कोर्ट से रियायत बरतने की अपील की गई. राजकीय अधिवक्ता ने कहा कि चार वर्षीय मासूम से घिनौना कृत्य करने के आरोपी को मौत की सजा सुनानी चाहिए. कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा दोनों पक्षों की अपील सुनने के बाद पोक्सो कोर्ट जज अनिल आर्य ने आरोपी को शेष जीवन जेल में रखने की सजा का फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि इस तरह के अपराधों में मृत्युदण्ड का प्रावधान है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में कहा गया है कि मृत्युदण्ड सिर्फ दुर्लभतम श्रेणी के मामलों में दिया जाना चाहिए. ऐसे में आरोपी सुमेराम को उम्रकैद की सजा सुनाई जाती है. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी| Tags: Girl rape, Jodhpur High Court, Jodhpur News, Jodhpur Police, Posco act, Rajasthan news in hindi, Rapist FIRFIRST PUBLISHED : October 22, 2022, 11:59 IST