नाथद्वारा रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण पर सामने आया हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

Jodhpur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने नाथद्वारा रेल लाइन के लिए अधिग्रहित की जा रही भूमि के मामले में अहम आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में चार याचिकाकर्ताओं की जमीन का अधिग्रहण करने पर रोक लगा दी है. पढ़ें पूरा केस.

नाथद्वारा रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण पर सामने आया हाईकोर्ट का बड़ा आदेश
जोधपुर. श्रीनाथजी की नगरी नाथद्वारा में नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए निजी खातेदारों की भूमि अधिग्रहण करने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है. हाईकोर्ट ने पूर्व निर्धारित डिजाइन में परिवर्तन कर कुछ रसूखदार खातेदारों की जमीनें छोड़ने और अप्रभावशाली लोगों की जमीनों का अधिग्रहण करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पर रोक लगा दी. न्यायाधीश रेखा बोराणा ने नाथद्वारा निवासी जमनादास सनाढ्य और तीन अन्य खातेदारों की याचिका पर यह आदेश पारित किया है. हाईकोर्ट का आदेश केवल याचिकाकर्ता खातेदारों की जमीनों को लेकर ही प्रभावी रहेगा. याचिका में कहा गया कि रेल मंत्रालय ने पहले 7 अप्रेल 2022 को नाथद्वारा-नाथद्वारा टाउन रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की थी. इसमें याचिकाकर्ताओं की भूमि अधिग्रहण के लिए सम्मिलित नहीं थी. लेकिन बाद में बिना किसी कारण 29 दिसंबर 2023 को नई अधिसूचना जारी कर पहले शामिल की गई जमीनों को छोड़ दिया और याचिकाकर्ताओं की जमीन को शामिल कर लिया. रेलवे की ओर से छोड़ी गई जमीनों में कई प्रभावशाली एवं राजनीतिक रसूखदार लोगों की जमीनें हैं. कानून रखा ताक पर याचिका में बताया गया कि रसूखदारों को लाभ पहुंचाने के लिए रेलवे ने कानून की भी परवाह नहीं की. अधिग्रहण से पूर्व नियमानुसार आपत्तियां आमंत्रित और निस्तारित करनी होती हैं. याचिकाकर्ताओं ने रेलवे अधिनियम की धारा 20-डी में लिखित आपत्तियां भूमि अधिग्रहण प्राधिकारी के सामने प्रस्तुत की थी. लेकिन इन आपत्तियों पर सुनवाई करने के बजाय अधिकारियों ने मनमर्जी से आपत्तियां निस्तारित कर अधिग्रहण प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया. अधिकारियों से संपर्क करने पर याचिकाकर्ताओं को बताया गया कि आपत्तियों का निस्तारण 9 अप्रेल 2024 को ही कर दिया था. याचिका में इसे भी चुनौती दी गई. याचिकाकर्ताओं को कहना था कि उन्हें सुनवाई को समुचित अवसर नहीं दिया गया. हाईकोर्ट ने मांगा जवाब अधिग्रहण प्रक्रिया में खामी और रसूखदारों को लाभ पहुंचाने के मामले में प्रारंभिक सुनवाई के बाद न्यायाधीश रेखा बोराणा ने रेल मंत्रालय सहित रेलवे के अधिकारियों और नाथद्वारा के उपखण्ड अधिकारी तथा भूमि अधिग्रहण अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. कोर्ट ने नोटिस की एक प्रति रजिस्टर्ड डाक से भेजने के भी आदेश दिए हैं. इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं की जमीनों के अधिग्रहण संबंधी कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप शाह एवं अधिवक्ता विनीत सनाढ्य ने पैरवी की. Tags: Jodhpur News, Rajasthan high court, Rajasthan newsFIRST PUBLISHED : July 8, 2024, 15:08 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed