पत्नी बहलाकर नाबालिग लड़की को ले गई अपने खेत पति ने बार-बार किया रेप
पत्नी बहलाकर नाबालिग लड़की को ले गई अपने खेत पति ने बार-बार किया रेप
Hanumangarh News: हनुमानगढ़ की पोक्सो कोर्ट ने करीब साढ़े चार साल पहले हुए रेप केस के रेपिस्ट और उसकी पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों पर 1 लाख 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जानें क्या था यह केस.
हनुमानगढ़. हनुमानगढ़ जिले में करीब साढ़े चार साल पहले एक नाबालिग लड़की से बार-बार किए गए रेप के मामले में पोक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. पोक्सो कोर्ट ने इस मामले में आरोपी दंपति को उम्रकैद की सजा सुनाई है. पीड़िता को मुख्य आरोपी की पत्नी बहला फुसलाकर अपने साथ खेत ले गई थी. बाद में उसे वहां बंधक बनाकर रखा. इस दौरान उसके पति ने नाबालिग से कई बार रेप किया. बाद में पीड़िता जैसे-तैसे करके उनके चंगुल से छूटकर अपने घर पहुंची थी.
पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने 12 मार्च 2020 को पीलीबंगा थाना में इस संबंध में मुकदमा दर्ज करवाया था. उन्होंने बताया कि 13 फरवरी 2020 को उनकी बेटी को बॉबी उर्फ अमरजीत कौर बहला फुसलाकर अपने खेत में ले गई. वहां अमरजीत कौर के पति गुरमीत सिंह ने नाबालिग को बंधक बनाकर उससे कई बार रेप किया. इस बीच पीड़िता के परिजन उसे ढूंढते रहे लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग पाया.
आरोपी दंपति के खिलाफ गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया था केस
करीब एक महीने बाद पीड़िता किसी तरह से वहां से निकलने में कामयाब हुई. उसने घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती बताई. बेटी की कहानी सुनकर परिजनों के होश उड़ गए. उसके बाद पुलिस ने आरोपी पति-पत्नी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया.
1 लाख 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी दंपति को रेप का दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोनों को विभिन्न धाराओं में उम्रकैद की सजा सुनाई. इसके साथ ही दोनों पर 1 लाख 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह केस उस समय काफी चर्चा में रहा था.
Tags: Big crime, Crime News, Pocso act, POCSO case, POCSO court punishment, Rape CaseFIRST PUBLISHED : December 8, 2024, 12:26 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed