ट्यूशन टीचर ने छात्रा से रेप कर बनाया वीडियो आहत मां ने दे दी जान
ट्यूशन टीचर ने छात्रा से रेप कर बनाया वीडियो आहत मां ने दे दी जान
Hanumangarh News : हनुमानगढ़ के भिरानी थाना इलाके में चार साल पहले हुए नाबालिग छात्रा से रेप के मामले में पोक्सो कोर्ट ने ट्यूशन टीचर को 20 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है. आरोपी ने पीड़िता का अश्लील वीडियो भी बना लिया था. इससे आहत होकर पीड़िता की मां अपनी जान दे दी थी.
हनुमानगढ़. हनुमानगढ़ की पोक्सो कोर्ट ने करीब चार साल पहले नाबालिग छात्रा से रेप करने वाले ट्यूशन टीचर को 20 साल की जेल की सजा सुनाई है. इस केस में बेटी से रेप और उसका अश्लील वीडियो बनाने की घटना का पता चलने पर आहत होकर उसकी मां ने सुसाइड कर लिया था. कोर्ट ने टीचर को 20 साल की सजा के साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह रेप और सुसाइड केस काफी चर्चित रहा था. यह केस हनुमानगढ़ जिले के भिरानी थाना इलाके से जुड़ा हुआ है.
पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि यह रेप और सुसाइड का यह केस 2020 में सामने आया था. जुलाई 2019 में राहुल के घर ट्यूशन पढ़ने जाती थी. उसके बाद सितंबर महीने में राहुल पीड़िता के घर पर पढ़ाने आने लगा था. पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि जब घर पर कोई नहीं होता था तो राहुल उसके साथ गंदा काम करता था. उसने उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया. उसकी मां को जब इस बात का पता चला तो वह सदमे में आ गई.
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आरोपी की करतूत से पीड़िता की मां आहत हो गई थी
उसने राहुल को डांटा और वीडियो डिलीट करने के लिए कहा. लेकिन उसने वीडियो डिलीट नहीं किए. इससे वह काफी आहत हो गई और उसने आत्महत्या कर ली थी. उसके बाद पीड़िता ने टीचर राहुल के खिलाफ भिरानी थाना में केस दर्ज कराया था. केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार लिया. पूरे केस की जांच कर आरोपी के खिलाफ पोक्सो कोर्ट में चालान पेश कर दिया.
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कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर राहुल को रेप केस का दोषी करार दिया
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उपलब्ध गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर टीचर राहुल को रेप केस का दोषी करार दिया है. कोर्ट ने राहुल को विभिन्न धाराओं में 20 साल की कड़ी जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है.
Tags: POCSO case, POCSO court punishment, Rape Case, Suicide CaseFIRST PUBLISHED : December 13, 2024, 10:26 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed