Rajasthan: पोक्सो कोर्ट ने सुनाई रेपिस्ट को 20 साल की सजा पुलिस कस्टडी में बेशर्मी से हंसता रहा
Rajasthan: पोक्सो कोर्ट ने सुनाई रेपिस्ट को 20 साल की सजा पुलिस कस्टडी में बेशर्मी से हंसता रहा
चूरू में रेपिस्ट को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा: राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ थाना इलाके में करीब चार साल पहले एक नाबालिग छात्रा के साथ हुये रेप के मामले में पोक्सो कोर्ट (Pocso Court) ने रेपिस्ट राजाराम सोनी को 20 साल की कड़ी कैद और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. सजा सुनने के बाद भी रेपिस्ट (Rapist) हंसता हुआ कोर्ट से बाहर निकला.
हाइलाइट्सचूरू जिले के सुजानगढ़ थाना इलाके से जुड़ा है मामलाकरीब चार साल पहले वर्ष 2018 में हुई थी रेप की यह वारदात
चूरू. राजस्थान की चूरू की पोक्सो कोर्ट (Pocso Court) ने एक नाबालिग से रेप के मामले में रेपिस्ट को 20 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने रेपिस्ट (Rapist) पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. रेप का यह मामला चूरू जिले के सुजानगढ़ थाना इलाके से जुड़ा हुआ है. सितंबर 2018 में यह मामला सुजानगढ़ थाने में दर्ज कराया गया था. इस मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया है. पोक्सो कोर्ट ने 15 गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अपना फैसला सुनाया. सजा सुनाये जाने के बाद भी रेपिस्ट बेशर्मी से हंसता हुआ कोर्ट से बाहर निकला.
पोक्सो कोर्ट चूरू के विशिष्ट लोक अभियोजक वरुण सैनी ने बताया कि रेपिस्ट राजाराम सोनी ने सितंबर 2018 में 15 वर्षीय छात्रा से रेप किया था. उस समय नाबालिग छात्रा की मां उसे पड़ोसियों के घर छोड़कर दिल्ली गई हुई थी. 20 सितंबर की रात को राजाराम नाबालिग के घर गया और उसे कहा कि उसकी मां का दिल्ली से फोन आया हुआ है. उसके बाद आरोपी नाबालिग को बहला-फुसलाकर सुनसान इलाके में स्थि स्कूल के पीछे ले गया. वहां उसने नाबालिग से रेप की वारदात को अंजाम दिया. इस दौरान आरोपी ने नाबालिग छात्रा के गंदे फोटो भी खींच लिये.
पीड़िता को फोटो वायरल करने की धमकी दी
आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी कि यदि उसने इस बारे में किसी को बताया तो वह उसकी फोटो को सोशल मीडिया में वायरल कर देगा. 21 सितंबर को नाबालिग की मां जब दिल्ली से वापस लौटी तो पीड़िता ने उसको आपबीती बताई. उसके बाद आरोपी राजाराम के खिलाफ सुजानगढ़ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया. पुलिस ने आरोपी राजाराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसके गिरफ्तार कर लिया. बाद में अपनी जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया.
सुजानगढ़ का रहने वाला है रेपिस्ट
सुनवाई के दौरान पोक्सो कोर्ट में 15 गवाहों के बयान हुये. सुनवाई के बाद पोक्सो कोर्ट ने बयानों और साक्ष्य के आधार पर आरोपी राजाराम को रेप का दोषी करार देते हुये उसे 20 साल के कठोर कारावास तथा 35000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है. सजा होने के बाद भी रेपिस्ट के चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखाई दी. वह बेशर्मी से हंसता हुआ कोर्ट से बाहर निकला. रेपिस्ट राजाराम सुजानगढ़ कस्बे के भोजलाई चौक का रहने वाला है.
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Tags: Churu news, Crime News, Rajasthan news, Rape CaseFIRST PUBLISHED : August 25, 2022, 10:14 IST