रौब जमाने के लिए हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर फोटो डालना पड़ सकता है भारी जानें कैसे

हथियारों का प्रदर्शन करते हुए यदि किसी का फोटो सोशल मीडिया पर शेयर होते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया जा सकता है. राजस्थान के भरतपुर जिला के पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर हथियार के साथ अपनी फोटो शेयर कर समाज में दहशत फैलाने का प्रयास करना बिल्कुल गैर-कानूनी है

रौब जमाने के लिए हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर फोटो डालना पड़ सकता है भारी जानें कैसे
ललितेश कुशवाहा भरतपुर. इन दिनों सोशल मीडिया पर अपना रौब और रुतबा दिखाने के लिए हथियारों के साथ फोटो डालना फैशन सा बन गया है, लेकिन युवाओं को पता तक नहीं है कि यह उनको भारी पड़ सकता है. क्योंकि इस इस प्रकार सोशल मीडिया पर फोटो डालना प्रतिबंधित है. हथियारों का प्रदर्शन करते हुए यदि किसी का फोटो सोशल मीडिया पर शेयर होते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया जा सकता है. राजस्थान के भरतपुर जिला के पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर हथियार के साथ अपनी फोटो शेयर कर समाज में दहशत फैलाने का प्रयास करना बिल्कुल गैर-कानूनी है. उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति हथियारों के साथ सोशल मीडिया के मंच पर अपनी तस्वीर अपलोड कर भय पैदा करने का काम करता है या ऐसे किसी के बारे में जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें. सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी. एसपी श्याम सिंह ने कहा कि सार्वजनिक तौर पर हथियारों का प्रदर्शन करना प्रतिबंधित है. हथियार के साथ फोटो अपलोड करने वालों को तीन साल तक की सजा होने के साथ-साथ जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. आर्म्स एक्ट के तहत होगा मुकदमा दर्ज एसपी ने कहा कि सोशल मीडिया पूरी तरह से सार्वजनिक मंच है. अगर कोई व्यक्ति इस मंच पर हथियारों के साथ प्रदर्शन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का प्रावधान है. इसमें आरोपी को तीन साल से दस साल तक की जेल हो सकती है.अगर कोई व्यक्ति लाइसेंस हथियार के साथ फोटो डालता है तो लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी की जाती है.वही भरतपुर जिले में 2022 में 7-8 इस प्रकार के मामले आए है जिनमे आरोपियों को गिरफ्तार कर हथियार बरामद किए है. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी| Tags: Arms Act, Bharatpur News, Rajasthan news in hindi, Social mediaFIRST PUBLISHED : November 14, 2022, 13:34 IST