गरीबों के लिए वरदान से कम नहीं सरकार की ये योजनाएं ऐसे उठाएं लाभ

जिला प्रोबेशन अधिकारी अनिल कुमार मौर्य ने बताया कि इन योजनाओं में लाभ देने के साथ-साथ लाभार्थी को हर संभव मदद विभाग की तरफ से दी जाती है. ताकि उसे किसी भी प्रकार की समस्या ना हो.

गरीबों के लिए वरदान से कम नहीं सरकार की ये योजनाएं ऐसे उठाएं लाभ
  आदित्य कृष्ण/ अमेठी: गरीब वंचित लाभार्थियों को लाभ देने के लिए सरकार तरह-तरह की योजनाएं चलाती हैं, ऐसे में प्रोबेशन कार्यालय की तरफ से अलग-अलग योजनाओं में लाभ दिया जाता है. कई प्रकार की ऐसी योजनाएं हैं, जिसमें आप आवेदन कर लाभ ले सकते हैं. बिना किसी शुल्क के आवेदन करना होगा. आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन है. आवेदन होते ही आवेदन पत्र की जांच कर लाभार्थी को लाभ दिया जाएगा. लाभार्थी को आवेदन करने के लिए अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो और अपना मोबाइल नंबर विभाग के पास जमा करना होगा. इन योजनाओं में दिया जाता है लाभ कन्या सुमंगला योजना-प्रोबेशन विभाग की पहली योजना कन्या सुमंगला योजनाएं जहां 6 किस्तों में 20 हजार से अधिक की धनराशि बेटी के जन्म होने पर लाभार्थी को दी जाती है. लाभार्थी स्वयं इसके लिए आवेदन कर सकता है. इसके साथ ही लाभार्थी के अलावा उसके कोई भी अभिभावक इस योजना में आवेदन कर सकते हैं. बेटी पढ़ाओ योजना –इसी विभाग की दूसरी योजना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के अंतर्गत शामिल है. इस अभियान में बेटियों को पढ़ाई के लिए धनराशि दी जाती है. इस योजना का उद्देश्य यह है कि गरीब परिवार की कोई भी बेटी निरक्षर न रह जाए और उसे योजना का लाभ संपूर्ण रूप से दिया जाता है. निराश्रित महिला पेंशन योजना-प्रोबेशन विभाग की तीसरी योजना निराश्रित महिला पेंशन योजना है. इस योजना के अंतर्गत निराश्रित महिलाओं को 500 की धनराशि प्रतिमाह उनके खाते में दी जाती है. जिससे उनको कोई समस्या ना हो. दहेज पीड़ित रक्षा योजना –अक्सर महिलाओं के साथ दहेज को लेकर मारपीट और पारिवारिक कलह की घटनाएं सामने आती हैं, ऐसी महिलाओं के लिए इसी विभाग में दहेज पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता के लिए धनराशि दी जाती है. नारी बचाओ -नारी सुरक्षा अभियान योजना के अंतर्गत दहेज पीड़ित महिलाओं को न सिर्फ न्याय दिलाया जाता है. बल्कि उन्हें कानूनी सलाह के रूप में ढाई हजार रुपए की राशि दी जाती है. मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना –वहीं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत जन्म से लेकर 18 वर्ष तक की उम्र में ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता में से एक की मृत्यु हो जाने पर उन्हें कोई समस्या ना हो, इसके लिए 4 हजार रुपये की धनराशि प्रतिमाह दी जाती है. इस योजना में भी लाभार्थियों को लाभ की प्रक्रिया है. शत प्रतिशत दिया जाता है लाभ जिला प्रोबेशन अधिकारी अनिल कुमार मौर्य ने बताया कि इन योजनाओं में लाभ देने के साथ-साथ लाभार्थी को हर संभव मदद विभाग की तरफ से दी जाती है. ताकि उसे किसी भी प्रकार की समस्या ना हो. Tags: Hindi news, Local18, UP newsFIRST PUBLISHED : June 18, 2024, 13:26 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed