अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव को बड़ी राहत 10 करोड़ के रंगदारी मामले में बरी

Underworld Don Babloo Srivastava News: सर्राफा कारोबारी पंकज महेंद्र का अपहरण 5 सितंबर 2015 को किया गया था. अपहरण के बाद परिवार वालों से 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी. इस मामले में प्रयागराज की शहर कोतवाली में 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. आरोप था कि बबलू श्रीवास्तव ने जेल में रहते हुए अपहरण की साजिश रची थी और अपहरण का जिम्मा अपने करीबी रिश्तेदार व उसके गुर्गों को सौंपा था.

अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव को बड़ी राहत 10 करोड़ के रंगदारी मामले में बरी
हाइलाइट्स पंकज महेंद्र अपहरणकांड में अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव को बड़ी राहत मिली है जिला न्यायालय ने बबलू श्रीवास्तव को अपहरण मामले में सभी धाराओं में दोषमुक्त करार दिया प्रयागराज. बहुचर्चित सर्राफ कारोबारी पंकज महेंद्र अपहरणकांड में अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव को बड़ी राहत मिली है. जिला न्यायालय ने बबलू श्रीवास्तव को अपहरण मामले में सभी धाराओं में दोषमुक्त करार दिया है. सह अभियुक्त संकल्प श्रीवास्तव को भी कोर्ट ने दोषमुक्त किया. गैंगस्टर कोर्ट/ अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने यह फैसला सुनाया. इस मामले में आठ अन्य आरोपियों पर दोपहर 3:00 बजे के बाद कोर्ट फैसला सुनाएगी. सर्राफा कारोबारी पंकज महेंद्र का अपहरण 5 सितंबर 2015 को किया गया था. अपहरण के बाद परिवार वालों से 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी. इस मामले में प्रयागराज की शहर कोतवाली में 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. आरोप था कि बबलू श्रीवास्तव ने जेल में रहते हुए अपहरण की साजिश रची थी और अपहरण का जिम्मा अपने करीबी रिश्तेदार व उसके गुर्गों को सौंपा था. हालांकि, पुलिस ने व्यापारी पंकज महेंद्र को फतेहपुर से सकुशल बरामद कर लिया था. इस मामले में पूरी सुनवाई के दौरान 21 लोगों के बयान दर्ज किए गए थे. सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 27 अप्रैल को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था. पिछले साल 16 अक्टूबर को इसी मामले में बयान दर्ज करने के लिए बबलू श्रीवास्तव को बुलेट प्रूफ जैकेट में कोर्ट लाया गया था. बता दें कि किडनेपिंग किंग के नाम से मशहूर अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव वर्तमान में बरेली जेल में बंद है. Tags: Allahabad high court, UP latest newsFIRST PUBLISHED : July 5, 2024, 13:56 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed