Tahir Hussain के हाथ में चाकू था हां-नहीं अंकित शर्मा मर्डर केस में 5 साल 9 महीने और 6 दिन चली सुनवाई 320 पेज के फैसले में क्या-क्या
Tahir Hussain के हाथ में चाकू था हां-नहीं अंकित शर्मा मर्डर केस में 5 साल 9 महीने और 6 दिन चली सुनवाई 320 पेज के फैसले में क्या-क्या
Tahir Hussain News: दिल्ली दंगों में IB अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में कोर्ट ने ताहिर हुसैन को हत्या की साजिश और उकसावे के आरोपों से बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि सबूतों के अभाव में IPC 120B, 505, 109/114 के आरोप साबित नहीं हुए. फिर किस आरोप में ताहिर हुसैन को कोर्ट ने दोषी ठहराया है और किन गवाहों के बयानों को कोर्ट ने आधार बनाया है. जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...