यात्री ने चेन खींचकर ट्रेन रोकी GRP ने कारण पूछा वजह सुनकर सभी हुए हैरान
यात्री ने चेन खींचकर ट्रेन रोकी GRP ने कारण पूछा वजह सुनकर सभी हुए हैरान
उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि बिना उचित कारण अलार्म चेन खींचने पर 372 लोंगो पर कार्रवाई की गयी और उनसे 15540 रुपये जुर्माना वसूला गया.
नई दिल्ली. ट्रेनों को समय पर चलाने के लिए रेलवे लगातार प्रयासरत है. इसके साथ ही, ट्रेनों को बिना वजह रोकने वालों पर कार्रवाई भी जाती है. ऐसे ही एक मामले में ट्रेन मथुरा जंक्शन रुकी. यहां पर यात्री उतरे और चढ़े. जैसे ट्रेन यहां से चली, प्लेटफार्म ही पार कर पायी थी, ट्रेन पुलिंग हो गयी. इनमें से एक यात्री नीचे उतरा. आरपीएफ और जीआरपी ने यात्री को पकड़ा और वजह पूछा. वजह सुनकर सभी यात्री परेशान हो गए. चेन पुलिंग करने वाला यात्री बार बार माफी मांगता रहा, लेकिन जीआरपी और आरपीएफ ने एक न सुनी. उस पर कार्रवाई की गयी.
उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि बिना उचित कारण अलार्म चेन खींचने पर 372 लोंगो पर कार्रवाई की गयी और उनसे 15540 रुपये जुर्माना वसूला गया. इनमें आगरा छावनी रेलवे स्टेशन पर 135, आगरा किला स्टेशन पर 18, मथुरा जंक्शन पर 121, अछनेरा स्टेशन पर 29 व धौलपुर स्टेशन पर 27 लोंगो पर कार्रवाई कर जुर्माना वसूला गया.
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आप भी जानें वजह
इनमें मथुरा जंक्शन पर ट्रेन चलते ही एक यात्री ने ट्रेन खींचकर रोक दी. मौके पर पहुंचे जीआरपी और आरपीएफ ने उसे पकड़ लिया और वजह पूछी तो उसने बताया कि बिहारी जी के दर्शनकर लौट रहा है. ट्रेन में बैठते ही झपकी लगी तो उसने एक खराब सपना देखा है, इस वजह से ट्रेन से उतरना चाह रहा था, लेकिन जब तक वो गेट तक पहुंचता तो ट्रेन चल चुकी थी. इस वजह से उसने चेन खींची. उसनी बात सुनकर आसपास के यात्री भी थोड़ा परेशान हो गए. जीआरपी और आरपीएफ ने उस यात्री से कहा कि चेन खींचने की यह उचित वजह नहीं है, कार्रवाई की जाएगी.इस पर वो बार बार माफी मंगता रहा लेकिन उस पर कार्रवाई हुई.
रेलवे की अपील
भारतीय रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे बिना किसी पर्याप्त कारण के अलार्म चेन न खींचे. इससे यात्रियों को असुविधा होती है. ट्रेन समय से नहीं चल पाती हैं. इसके अलावा कई बार देखा गया है कि इस तरह चेन पुलिंग से स्टूडेंट्स के एग्जाम तक छूट जाते हैं, कई बीमार लोगों को समय से इलाज नहीं मिल पता है. रेलवे एक्ट में बिना वजह से चेन पुलिंग के मामले में 6 महीने से 1 साल की सजा एवं 1000 रुपये जुर्माने है.
Tags: Indian railway, Indian Railway newsFIRST PUBLISHED : August 12, 2024, 09:47 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed