असम के 8 जिलों में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया AFSPA पश्चिम कार्बी आंगलोंग से कानून लिया गया वापस

कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद असम (Assam News) सरकार ने राज्य के 8 जिलों और एक उपमंडल में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून 1958 (अफस्पा) को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है. हालांकि, सरकार ने पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले से इस कानून को वापस ले लिया है.

असम के 8 जिलों में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया AFSPA पश्चिम कार्बी आंगलोंग से कानून लिया गया वापस
गुवाहाटी. असम सरकार ने गुरुवार को कहा कि कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद उसने राज्य के आठ जिलों और एक उपमंडल में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून 1958 (अफस्पा) को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है. सरकार ने हालांकि पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले से इस विवादास्पद कानून को वापस ले लिया, क्योंकि वहां की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. गृह एवं राजनीतिक विभाग के प्रधान सचिव नीरज वर्मा ने एक आदेश में कहा कि 6 महीने के लिए अफस्पा बढ़ाए जाने का फैसला एक अक्टूबर से प्रभावी हो गया है. 15 अक्टूबर का यह आदेश गुरुवार को जारी किया गया. इस आदेश में कहा गया है कि राज्य के बाकी हिस्सों से इस कानून को हटाए जाने के बाद 9 जिलों और एक उप-मंडल को एक अप्रैल से ‘अशांत क्षेत्र’ के रूप में रखा गया था. सरकार ने जारी किया अहम आदेश आदेश में कहा गया है कि असम में कानून और व्यवस्था और सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा से पता लगता है कि राज्य के पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. असम के राज्यपाल पश्चिम कार्बी आंगलोंग से अशांत क्षेत्र की घोषणा को वापस ले रहे हैं जो एक अक्टूबर 2022 से प्रभावी है. ये भी पढ़ें: खत्म होगा सीमा विवाद! 4 नवंबर को मिजोरम-असम करेंगे तीसरे दौर की वार्ता असम में यह कानून नवंबर 1990 में लागू किया गया था और उसके बाद से राज्य सरकार द्वारा स्थिति की समीक्षा किए जाने के बाद इसे हर छह महीने में बढ़ाया जाता है. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी| Tags: Assam newsFIRST PUBLISHED : October 20, 2022, 23:54 IST